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Gonda News: हत्या के प्रयास के दोषी को सात साल का सश्रम कारावास
Fri, 30 Oct 2026 11:19 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 30 Oct 2026 11:19 PM IST
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गोंडा। हत्या के प्रयास और मारपीट के मामले में दोषी देहात कोतवाली क्षेत्र के पूरे उदई गांव निवासी अंजनी पांडेय को सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
देहात कोतवाली क्षेत्र के पूरे उदई गांव निवासी चंद्रप्रकाश तिवारी ने 20 जुलाई 2023 को तहरीर देकर बताया था कि उनके पिता अधिवक्ता शिवशंकर तिवारी कचहरी से घर लौट रहे थे। गांव के पास अंजनी पांडेय ने गाली-गलौज करते हुए धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। हमले में उनके सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई थीं। शोर सुनकर लोगों के जुटने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया था। इस मामले में देहात कोतवाली में हत्या के प्रयास, मारपीट, गाली-गलौज और धमकी समेत संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को न्यायालय ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।
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देहात कोतवाली क्षेत्र के पूरे उदई गांव निवासी चंद्रप्रकाश तिवारी ने 20 जुलाई 2023 को तहरीर देकर बताया था कि उनके पिता अधिवक्ता शिवशंकर तिवारी कचहरी से घर लौट रहे थे। गांव के पास अंजनी पांडेय ने गाली-गलौज करते हुए धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। हमले में उनके सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई थीं। शोर सुनकर लोगों के जुटने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया था। इस मामले में देहात कोतवाली में हत्या के प्रयास, मारपीट, गाली-गलौज और धमकी समेत संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को न्यायालय ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।