Meerut News Live: पैन को आधार से लिंक कराने की तारीख बढ़ी, गैर इरादतन हत्या में दोषियों को 10-10 साल की सजा
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Wed, 29 Mar 2023 07:20 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
Published by: Dimple Sirohi
Updated Wed, 29 Mar 2023 07:20 PM IST
खास बातें
पैन कार्ड को आधार लिंक कराने के लिए अब 31 मार्च की जगह 30 जून तक का समय बढ़ा दिया गया है। वहं मौसम एक बार फिर से पलटी मारने को तैयार है।आज से सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले दो दिन देखने को मिलेगा।
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- फोटो : सोशल मीडिया
लाइव अपडेट
07:08 PM, 29-Mar-2023
गैर इरादतन हत्या में तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा
मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के तिगाई गांव में आठ साल पहले गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को अदालत ने दस-दस साल की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या छह के पीठासीन अधिकारी शाकिर हसन ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नीरज कांत मलिक और अरुण जावला ने बताया कि छह फरवरी 2015 को सुबह करीब आठ बजे भैंसा-बोगी लेकर सगे भाई मुकेश कुमार और जवाहर लाल खेत में जा रहे थे। फावड़ा घर रह जाने के कारण मुकेश बुग्गी से उतरकर घर चला गया। इसी दौरान गांव के ही तीन युवकों ने जवाहर लाल पर बुग्गी के खूंटों से हमला बोल दिया। शोर-शराबा होने पर मुकेश और उनकी पत्नी रेखा देवी मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। रेखा देवी की ओर से अभियुक्त रामगोपाल, अविनाश और नीरज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। उपचार के दौरान जवाहर लाल की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या छह में हुई। अदालत ने तीनों दोषियों को गैर इरादतन हत्या में 10-10 साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 325 में सात साल, धारा 323 में एक साल और धारा 352 में तीन महीने कारावास की सजा सुनाई गई है। तीनों अभियुक्तों पर 28 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के तिगाई गांव में आठ साल पहले गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को अदालत ने दस-दस साल की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या छह के पीठासीन अधिकारी शाकिर हसन ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नीरज कांत मलिक और अरुण जावला ने बताया कि छह फरवरी 2015 को सुबह करीब आठ बजे भैंसा-बोगी लेकर सगे भाई मुकेश कुमार और जवाहर लाल खेत में जा रहे थे। फावड़ा घर रह जाने के कारण मुकेश बुग्गी से उतरकर घर चला गया। इसी दौरान गांव के ही तीन युवकों ने जवाहर लाल पर बुग्गी के खूंटों से हमला बोल दिया। शोर-शराबा होने पर मुकेश और उनकी पत्नी रेखा देवी मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। रेखा देवी की ओर से अभियुक्त रामगोपाल, अविनाश और नीरज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। उपचार के दौरान जवाहर लाल की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या छह में हुई। अदालत ने तीनों दोषियों को गैर इरादतन हत्या में 10-10 साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 325 में सात साल, धारा 323 में एक साल और धारा 352 में तीन महीने कारावास की सजा सुनाई गई है। तीनों अभियुक्तों पर 28 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
07:03 PM, 29-Mar-2023
सहारनपुर जनपद के बिहारीगढ़ में दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे 307 पर मोहंड से ऊपर एक मोड़ पर दो ट्रकों के आमने-सामने खराब होने से शिवालिक की पहाड़ियों में छह किलोमीटर लंबा जाम लगा है।
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06:31 PM, 29-Mar-2023
बाइक हटाने को लेकर मारपीट, महिला प्रधान सहित आठ घायल
सहारनपुर जनपद के देवबंद में बाइक हटाने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इसमें नूनाबड़ी गांव की प्रधान सहित आठ लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
नूनाबड़ी गांव निवासी प्रधान पति शोएब ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि मंगलवार को वह रिश्तेदार और परिवार के सदस्यों के साथ बहनोई के इंतकाल में देवबंद आए थे। शाम करीब छह बजे वह अपनी स्कॉर्पियो कार से वापस लौट रहे थे। जब वह देवबंद-गंगोह बाइपास स्थित मोहल्ला बेरुन कोटला के घूम पर पहुंचे तो एक बाइक रास्ते में खड़ी थी।
आरोप है कि जब उन्होंने बाइक हटाने को कहा तो वहां बैठे कई लोगों उनके साथ गाली-गलौज करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं विरोध किया तो उन्होंने गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए उन पर लाठी-डंडों व लोहे की रॉड से हमला कर दिया। जिसमें वह और उसकी पत्नी रुखसाना, भाई तैयब, भाई की पत्नी, बहन शाहिन, दामाद फरहान घायल हो गए।
वहीं, दूसरे पक्ष के कलीम ने पुलिस को दी तहरीर में प्रधान पति शोएब, तैयब व कई अन्य लोगों पर पड़ोसी आसिफ के साथ मारपीट का विरोध करने पर बेटे शादमान व आस मोहम्मद को भी मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया है।
पुलिस का कहना है कि घायलों का मेडिकल कराया गया है। तहरीर के आधार पर जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी।
सहारनपुर जनपद के देवबंद में बाइक हटाने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इसमें नूनाबड़ी गांव की प्रधान सहित आठ लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
नूनाबड़ी गांव निवासी प्रधान पति शोएब ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि मंगलवार को वह रिश्तेदार और परिवार के सदस्यों के साथ बहनोई के इंतकाल में देवबंद आए थे। शाम करीब छह बजे वह अपनी स्कॉर्पियो कार से वापस लौट रहे थे। जब वह देवबंद-गंगोह बाइपास स्थित मोहल्ला बेरुन कोटला के घूम पर पहुंचे तो एक बाइक रास्ते में खड़ी थी।
आरोप है कि जब उन्होंने बाइक हटाने को कहा तो वहां बैठे कई लोगों उनके साथ गाली-गलौज करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं विरोध किया तो उन्होंने गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए उन पर लाठी-डंडों व लोहे की रॉड से हमला कर दिया। जिसमें वह और उसकी पत्नी रुखसाना, भाई तैयब, भाई की पत्नी, बहन शाहिन, दामाद फरहान घायल हो गए।
वहीं, दूसरे पक्ष के कलीम ने पुलिस को दी तहरीर में प्रधान पति शोएब, तैयब व कई अन्य लोगों पर पड़ोसी आसिफ के साथ मारपीट का विरोध करने पर बेटे शादमान व आस मोहम्मद को भी मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया है।
पुलिस का कहना है कि घायलों का मेडिकल कराया गया है। तहरीर के आधार पर जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी।
12:36 PM, 29-Mar-2023
हत्या के मामले में तीन भाईयों समेत चार को उम्रकैद
सहारनपुर में नागल के गांव पिरड में 12 साल पहले हुई रणवीर की हत्या का दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- एक ललित नारायण झा ने पिरड निवासी तीन सगे भाइयो समेत चार लोगो को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता सोनवीर सिंह ने बताया कि 19 मार्च 2011को ग्राम पिरड निवासी रणवीर की कहा सुनी गांव में रहने वाले जावेद के साथ हो गई थी। दोनों में प्रधानी चुनाव को लेकर रंजिश थी। थोड़ी देर में ही जावेद अपने भाइयो नदीम , मुन्ना और बुआ के लड़के खानआलमपुरा निवासी अरशद के साथ हथियार लेकर रणवीर के घर में घुस गया और घर में बैठे रणवीर के पिता झबल सिंह को गोली मार कर घायल कर दिया। जैसे ही रणवीर सामने आया उस पर गोलियां बरसा कर उसे मौके पर ही मार दिया। घटना की रिपोर्ट रणवीर के लड़के अरुण कुमार ने थाना नागल में दर्ज़ कराई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत जावेद , नदीम , मुन्ना और अरशद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
मुकदमे की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अदालत ने जावेद , नदीम , मुन्ना और अरशद को विभिन्न धाराओं में अधिकतम आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। चारो अभियुक्त जमानत पर थे, जिन्हे दोषी करार देने और सजा के बाद जेल भेज दिया गया हैं।
क्रॉस केस के आरोपी बरी
इसी मामले में जावेद पक्ष द्वारा कराए गए क्रॉस केस में रणवीर पक्ष पर आरोप था कि रणवीर पक्ष ने जावेद के भाई नावेद को गोली मारी थी। जिसके कारण नावेद गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसी दिन अस्पताल ले जाते वक़्त नावेद की मृत्यु हो गयी थी। मुकदमे की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य ,परिस्थितियों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सभी नौ आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है।
सहारनपुर में नागल के गांव पिरड में 12 साल पहले हुई रणवीर की हत्या का दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- एक ललित नारायण झा ने पिरड निवासी तीन सगे भाइयो समेत चार लोगो को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता सोनवीर सिंह ने बताया कि 19 मार्च 2011को ग्राम पिरड निवासी रणवीर की कहा सुनी गांव में रहने वाले जावेद के साथ हो गई थी। दोनों में प्रधानी चुनाव को लेकर रंजिश थी। थोड़ी देर में ही जावेद अपने भाइयो नदीम , मुन्ना और बुआ के लड़के खानआलमपुरा निवासी अरशद के साथ हथियार लेकर रणवीर के घर में घुस गया और घर में बैठे रणवीर के पिता झबल सिंह को गोली मार कर घायल कर दिया। जैसे ही रणवीर सामने आया उस पर गोलियां बरसा कर उसे मौके पर ही मार दिया। घटना की रिपोर्ट रणवीर के लड़के अरुण कुमार ने थाना नागल में दर्ज़ कराई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत जावेद , नदीम , मुन्ना और अरशद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
मुकदमे की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अदालत ने जावेद , नदीम , मुन्ना और अरशद को विभिन्न धाराओं में अधिकतम आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। चारो अभियुक्त जमानत पर थे, जिन्हे दोषी करार देने और सजा के बाद जेल भेज दिया गया हैं।
क्रॉस केस के आरोपी बरी
इसी मामले में जावेद पक्ष द्वारा कराए गए क्रॉस केस में रणवीर पक्ष पर आरोप था कि रणवीर पक्ष ने जावेद के भाई नावेद को गोली मारी थी। जिसके कारण नावेद गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसी दिन अस्पताल ले जाते वक़्त नावेद की मृत्यु हो गयी थी। मुकदमे की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य ,परिस्थितियों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सभी नौ आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है।
12:36 PM, 29-Mar-2023
दुष्कर्म के आरोपी मामा को 20 साल की सजा
सहारनपुर में आठ साल की सगी भांजी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कक्ष संख्या-13 शबीह जेहरा ने खाताखेड़ी थाना मंडी निवासी फैजान को 20 साल के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता विवेक कौशिक और संजय मलिक ने बताया की 16 अक्तूबर 2015 को फैज़ान थाना जनकपुरी अंतर्गत एक मौहल्ले में रहने वाली अपनी बहन के घर गया था। घर पर आठ वर्षीय सगी भांजी अकेली थी। जिसके साथ फैज़ान ने दुष्कर्म किया। बालिका काशोर सुनकर आस पास के लोग आ गए और फैज़ान को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता की ओर से थाना जनकपुरी में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत फैज़ान के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।मामले की सुनवाई के उपरान्त अदालत ने मंगलवार को साक्ष्य और गवाहों के आधार पर फैज़ान को दोषी पाते हुए धारा 20 साल के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी को जमानत नहीं मिली थी। वह तभी से जेल में है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता विवेक कौशिक और संजय मलिक ने बताया की 16 अक्तूबर 2015 को फैज़ान थाना जनकपुरी अंतर्गत एक मौहल्ले में रहने वाली अपनी बहन के घर गया था। घर पर आठ वर्षीय सगी भांजी अकेली थी। जिसके साथ फैज़ान ने दुष्कर्म किया। बालिका काशोर सुनकर आस पास के लोग आ गए और फैज़ान को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता की ओर से थाना जनकपुरी में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत फैज़ान के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।मामले की सुनवाई के उपरान्त अदालत ने मंगलवार को साक्ष्य और गवाहों के आधार पर फैज़ान को दोषी पाते हुए धारा 20 साल के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी को जमानत नहीं मिली थी। वह तभी से जेल में है।
12:36 PM, 29-Mar-2023
सहारनपुर में फाइनेंस कंपनी की महिला कर्मचारी से लूट
सहारनपुर में एक निजी फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली युवती से बाइक सवार बदमाशों ने 70 हजार की नकदी से भरा बैग लूट। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। एसएसपी और एसपी सिटी ने मौके पर पहुंचकर जांच की।
नानौता निवासी रचना पांचाल एक निजी फाइनेंस कंपनी में नौकरी करती हैं। रामपुर मनिहारान क्षेत्र में दिल्ली रोड पर उनका कार्यालय है। मंगलवार की दोपहर वह क्षेत्र के कुछ गांवों से समूहों की महिलाओं से रुपयों की कलेक्शन कर बाइक पर घर लौट रही थी। रचना के मुताबिक, वह जब गांव नैनखेड़ी-सलेमपुर मार्ग पर पहुंची तो पीछे बाइक पर आए दो बदमाशों ने झपट्टा मारकर उनका बैग लूट लिया। इसके बाद बदमाश फरार हो गए। बैग में 70 हजार की नकदी थी।
पता लगते ही कोतवाली रामपुर मनिहारान पुलिस मौके पर पहुंची। एसएसपी डा. विपिन ताडा और एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया, लेकिन बदमाश वारदात को अंजाम देकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली है, जिसके आधार पर पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं। एसएसपी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम को लगा दिया गया है।
नानौता निवासी रचना पांचाल एक निजी फाइनेंस कंपनी में नौकरी करती हैं। रामपुर मनिहारान क्षेत्र में दिल्ली रोड पर उनका कार्यालय है। मंगलवार की दोपहर वह क्षेत्र के कुछ गांवों से समूहों की महिलाओं से रुपयों की कलेक्शन कर बाइक पर घर लौट रही थी। रचना के मुताबिक, वह जब गांव नैनखेड़ी-सलेमपुर मार्ग पर पहुंची तो पीछे बाइक पर आए दो बदमाशों ने झपट्टा मारकर उनका बैग लूट लिया। इसके बाद बदमाश फरार हो गए। बैग में 70 हजार की नकदी थी।
पता लगते ही कोतवाली रामपुर मनिहारान पुलिस मौके पर पहुंची। एसएसपी डा. विपिन ताडा और एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया, लेकिन बदमाश वारदात को अंजाम देकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली है, जिसके आधार पर पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं। एसएसपी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम को लगा दिया गया है।
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12:35 PM, 29-Mar-2023
जुलूस निकालने के आरोप में मंत्री कपिल देव दोषमुक्त
मुजफ्फरनगर जनपद में विधानसभा चुनाव 2017 के दौरान बिना अनुमति के जुलूस निकालने के मामले में अदालत ने प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल को दोषमुक्त कर दिया । सिविल जज (सीनियर डिवीजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट मयंक जायसवाल ने फैसला सुनाया।
साल 2017 के चुनाव में शहर सीट से भाजपा उम्मीदवार कपिल देव अग्रवाल घोषित किए गए थे। नौ फरवरी वर्ष 2017 को शहर में ढोल नगाड़ों के साथ भाजपा के घोषित प्रत्याशी कपिल देव पर 20-25 समर्थकों के साथ जुलूस निकालने का आरोप था। समर्थकों द्वारा नारेबाजी की गई थी। कोतवाली में तैनात तत्कालीन उप निरीक्षक इंद्रजीत सिंह ने निर्वाचन अधिकारी को सूचित किया। आरओ के निर्देश पर मंत्री और उनके समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा कायम कराया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद मंत्री के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण के विचारण के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष ने वादी सहित दो गवाह प्रस्तुत किए और पांच अभिलेखों को साबित कराया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। अदालत ने मामले में कोई ठोस सबूत दाखिल नहीं करने के कारण अभियोजन पक्ष की कहानी को संदेहास्पद माना। साक्ष्यों के अभाव में मंत्री को आरोपों से मुक्त करते हुए बरी कर दिया।
ट्रॉले से कुचलने से बाइक सवार की मौत
सहारनपुर में बड़गांव थानाक्षेत्र के गांव महेशपुर में ट्रैक्टर ट्राले की चपेट में आने से बाईक सवार की टायर के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम पर भेजा है।
मंगलवार को गांव चिराऊ निवासी संजीव (45) पुत्र जयपाल कस्बे से सब्जी खरीद कर वापस अपने गांव लौट रहा था। अभी वह बड़गांव -देवबंद मार्ग पर स्थित महेशपुर बस स्टैंड के समीप ही पहुंचा था। सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राले की चपेट में आने से बाईक ट्राले के नीचे घुस गई। टायर से कुचलने से बाईक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम पर भेजा है। चालक टैक्ट्रर ट्राले को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस टैक्ट्रर ट्राले को कब्जे में लेकर थाने ले आई। मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है।
साल 2017 के चुनाव में शहर सीट से भाजपा उम्मीदवार कपिल देव अग्रवाल घोषित किए गए थे। नौ फरवरी वर्ष 2017 को शहर में ढोल नगाड़ों के साथ भाजपा के घोषित प्रत्याशी कपिल देव पर 20-25 समर्थकों के साथ जुलूस निकालने का आरोप था। समर्थकों द्वारा नारेबाजी की गई थी। कोतवाली में तैनात तत्कालीन उप निरीक्षक इंद्रजीत सिंह ने निर्वाचन अधिकारी को सूचित किया। आरओ के निर्देश पर मंत्री और उनके समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा कायम कराया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद मंत्री के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण के विचारण के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष ने वादी सहित दो गवाह प्रस्तुत किए और पांच अभिलेखों को साबित कराया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। अदालत ने मामले में कोई ठोस सबूत दाखिल नहीं करने के कारण अभियोजन पक्ष की कहानी को संदेहास्पद माना। साक्ष्यों के अभाव में मंत्री को आरोपों से मुक्त करते हुए बरी कर दिया।
ट्रॉले से कुचलने से बाइक सवार की मौत
सहारनपुर में बड़गांव थानाक्षेत्र के गांव महेशपुर में ट्रैक्टर ट्राले की चपेट में आने से बाईक सवार की टायर के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम पर भेजा है।
मंगलवार को गांव चिराऊ निवासी संजीव (45) पुत्र जयपाल कस्बे से सब्जी खरीद कर वापस अपने गांव लौट रहा था। अभी वह बड़गांव -देवबंद मार्ग पर स्थित महेशपुर बस स्टैंड के समीप ही पहुंचा था। सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राले की चपेट में आने से बाईक ट्राले के नीचे घुस गई। टायर से कुचलने से बाईक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम पर भेजा है। चालक टैक्ट्रर ट्राले को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस टैक्ट्रर ट्राले को कब्जे में लेकर थाने ले आई। मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है।
11:33 AM, 29-Mar-2023
छूटी प्रयोगात्मक परीक्षाएं 5-6 को
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2023 की इंटरमीडिएट की छूटी प्रयोगात्मक परीक्षाएं 5 व 6 अप्रैल को होंगी। छात्रों का वर्ष खराब न हो, इसलिए बोर्ड की ओर से छात्रों को अंतिम मौका दिया गया है। क्षेत्रीय सचिव कमलेश कुमार ने बताया कि सीसीटीवी की निगरानी में प्रयोगात्मक परीक्षा होंगी।
ईडीएफसी पर मालगाड़ी का ट्रायल अब 31 को
ईस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) पर मालगाड़ी का ट्रायल अब 31 मार्च को किया जाएगा। ट्रायल सफल होने पर ईडीएफसी को मालगाड़ी संचालन के लिए रेलवे को सुपुर्द किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल से पंजाब तक उद्योग, इंडस्ट्रीज, कारखानों और थोक कारोबारियों को कम समय में माल मुहैया कराने के लिए ईडीएफसी बनाया जा रहा है। खुर्जा से खतौली तक पटरियां बिछाने का काम पूरा हो चुका है। वर्तमान में ट्रैक को चालू करने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सहायक परियोजना प्रबंधक अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि ट्रैक का ट्रायल 30 मार्च को होना था, जो अब 31 मार्च को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रायल में मिलने वाली खामियों को जल्द दूर किया जाएगा और फिर ईडीएफसी को संचालन के लिए रेलवे को सौंप दिया जाएगा।
ईडीएफसी पर मालगाड़ी का ट्रायल अब 31 को
ईस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) पर मालगाड़ी का ट्रायल अब 31 मार्च को किया जाएगा। ट्रायल सफल होने पर ईडीएफसी को मालगाड़ी संचालन के लिए रेलवे को सुपुर्द किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल से पंजाब तक उद्योग, इंडस्ट्रीज, कारखानों और थोक कारोबारियों को कम समय में माल मुहैया कराने के लिए ईडीएफसी बनाया जा रहा है। खुर्जा से खतौली तक पटरियां बिछाने का काम पूरा हो चुका है। वर्तमान में ट्रैक को चालू करने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सहायक परियोजना प्रबंधक अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि ट्रैक का ट्रायल 30 मार्च को होना था, जो अब 31 मार्च को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रायल में मिलने वाली खामियों को जल्द दूर किया जाएगा और फिर ईडीएफसी को संचालन के लिए रेलवे को सौंप दिया जाएगा।
11:27 AM, 29-Mar-2023
जैन मुनि शिव भूषण महाराज का देवलोक गमन
मुजफ्फरनगर शहर के ठाकुरद्वारा मंदिर में प्रवास कर रहे जैन मुनि शिव भूषण महाराज का देव लोक गमन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अंतिम यात्रा बुधवार को निकाली जाएगी।जीवनभर तपस्या में लीन रहे जैन मुनि 108 शिव भूषण जी महाराज ने मंगलवार को अंतिम सांस ली। उनके देव लोक गमन की जानकारी मिलते ही जैन समाज के सैकड़ों लोग ठाकुरद्वारा स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पहुंच गए। मंदिर कमेटी और जैन समाज के लोगों ने उनके कार्य याद किए। जैन मुनि ताउम्र लोगों को धर्म के प्रति प्रेरित करते रहे। समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। उनका स्वास्थ्य कुछ दिनों से खराब चल रहा था। कमेटी के रविंद्र जैन ने बताया कि मंदिर से वहलना तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी।
11:26 AM, 29-Mar-2023
पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट, दोनों पक्षों के आठ लोग घायल
मुजफ्फरनगर जनपद के गांव चलाकपुर में पूर्व प्रधान तथा वर्तमान प्रधान में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के चार- चार लोग घायल हो गए। बताया गया कि गांव के पूर्व प्रधान मुस्तकीम ने बताया कि वह मंगलवार की शाम करीब आठ बजे नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था। उसी दौरान वर्तमान प्रधान शराफत के परिवार के लोगों ने उस पर ईट पत्थरों से हमला कर दिया। जिसमें वह स्वयं तथा उसके साथ के तीन साथी घायल हो गए। वर्तमान प्रधान शराफत ने बताया कि मुस्तकीम के लोगों ने ही उसके घर पर हमला कर उसके पक्ष के चार लोगों को धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में पूर्व प्रधान मुस्तकीम पक्ष के मारुफ, लियाकत, कदीम तथा मुस्तकीम घायल हो गए। जबकि शराफत पक्ष की ओर से दाऊद, इंजमाम, बिलाल, फिरोज घायल हुए हैं।
थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि दोनों पक्षों में गांव में एक वर्ष पहले एक युवती के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर दोनों आपस में रंजिश चली आ रही है। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। इस मामले में पुलिस अपनी तरफ से ही दोनों पक्षों के खिलाफ कार्यवाही करेगी। पुलिस सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी सरसावा भेज रही है।
थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि दोनों पक्षों में गांव में एक वर्ष पहले एक युवती के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर दोनों आपस में रंजिश चली आ रही है। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। इस मामले में पुलिस अपनी तरफ से ही दोनों पक्षों के खिलाफ कार्यवाही करेगी। पुलिस सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी सरसावा भेज रही है।