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Corona case in Jammu Kashmir: बारामुला के दो इलाके कंटेनमेंट जोन किया घोषित, आवाजाही करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
Mon, 22 Nov 2021 03:47 PM IST
विमल शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: विमल शर्मा
Updated Mon, 22 Nov 2021 03:47 PM IST
सार
जिला प्रशासन बारामुला ने कोरोना के केसों में लगातार वृद्धि के चलते दो इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग से जांच और टीकाकरण में तेजी लाने को कहा गया है।
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Corona Curfew srinagar।
- फोटो : बासित जरगर
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विस्तार
जिला प्रशासन बारामुला ने कोरोना के केसों में लगातार वृद्धि के चलते दो इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग से जांच और टीकाकरण में तेजी लाने को कहा गया है। सोमवार को प्रशासन ने प्रतिबंध लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक जिले के ब्रमुन रोहामा और अलसफा कॉलोनी सोपोर में कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं।
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जिला मजिस्ट्रेट भूपिंदर कुमार ने बताया कि इन कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा किसी भी प्रकार के आयोजन इलाके में नहीं करवाए जा सकते। कंटेनमेंट जोन में लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
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प्रतिबंधित इलाके में रहने वालों के परीक्षण और टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है। एसएसपी बारामुला और सोपोर को मौके पर पुलिस कर्मियों को तैनात करने को कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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