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जम्मू-कश्मीर: कोर्ट का आदेश न मानने पर एसएसपी अनंतनाग का रोका गाया वेतन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Updated Tue, 04 Sep 2018 09:45 PM IST
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एसएसपी अनंतनाग अल्ताफ खान
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रेलवे मजिस्ट्रेट ने कोर्ट आदेश को सम्मान नहीं देने पर एसएसपी अनंतनाग व अन्य का वेतन रोकने के आदेश दिए। मजिस्ट्रेट याहाहा फिरदौज ने कहा 17 जुलाई 2018 को कोर्ट ने सैयद फरीद अहमद के खिलाफ समन जारी करके अनंतनाग एसएसपी और एसएचओ को आदेश दिया था।
आदेश में कहा गया था कि वह समन पर कार्रवाई करें। समन पर कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने कई बार आदेश दिए और एसएसपी व एसएचओ ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसएसपी ने कोर्ट के आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया है।
31 अगस्त 2017 से 17 जुलाई 2018 तक कई आदेश दिए और एसएसपी ने कोर्ट आदेश की कापी भी कबूल की। कोर्ट ने एसएसपी जम्मू द्वारा एसएसपी अनंतनाग को आदेश की कापी देने, खजाना विभाग के अधिकारी को वेतन जारी नहीं करने, कोर्ट आदेश की रसीद को 04 अक्तूबर 2018 को पेश करने के आदेश दिए।
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आदेश में कहा गया था कि वह समन पर कार्रवाई करें। समन पर कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने कई बार आदेश दिए और एसएसपी व एसएचओ ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसएसपी ने कोर्ट के आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया है।
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31 अगस्त 2017 से 17 जुलाई 2018 तक कई आदेश दिए और एसएसपी ने कोर्ट आदेश की कापी भी कबूल की। कोर्ट ने एसएसपी जम्मू द्वारा एसएसपी अनंतनाग को आदेश की कापी देने, खजाना विभाग के अधिकारी को वेतन जारी नहीं करने, कोर्ट आदेश की रसीद को 04 अक्तूबर 2018 को पेश करने के आदेश दिए।
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