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Jammu News: हाईकोर्ट ने भूमि विवाद में खारिज की अपील, सिविल कोर्ट जा सकते हैं दोनों पक्ष

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Srinagar, Land Dispute, Jammu Kashmir And Laddakh Highcourt, Petition Cancel
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने स्व. मोहम्मद असलम फल्गारु के कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से दायर दो संबंधित लेटर्स पेटेंट अपील को सोमवार को खारिज कर दिया।
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अपील में श्रीनगर के खय्याम रोड पर एक वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को चुनौती दी गई थी जिस पर उन्होंने 1999 के एक पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से स्वामित्व का दावा किया था। न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा और न्यायमूर्ति शहजाद अजीम की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के अप्रैल 2024 के फैसले को बरकरार रखा जिसमें याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि इसमें गंभीर विवादित तथ्यात्मक प्रश्न शामिल थे।
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संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इसमें निर्णय नहीं दिया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने दोनों अपीलों को योग्यताहीन बताते हुए अंतरिम निर्देशों को रद्द कर दिया लेकिन स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता किसी सक्षम दीवानी अदालत में अपना पक्ष रख सकते हैं।
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