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Jammu News: नशा तस्कर को 11 साल कारावास की सजा
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- हंदवाड़ा की अदालत ने हेरोइन बरामदगी मामले में एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। हंदवाड़ा की एक अदालत ने शुक्रवार को एक नशा तस्कर को 11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में उसके कब्जे से 750 ग्राम हेरोइन बरामद होने के लगभग छह साल बाद यह सजा सुनाई गई।
हंदवाड़ा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंसूर अहमद लोन ने कलमूना तराथपोरा निवासी मुश्ताक अहमद पीर को दोषी ठहराते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के यह साबित कर दिया है कि आरोपी ने अपराध किया है। अदालत को आरोपी व्यक्ति मुश्ताक अहमद पीर को हेरोइन की बरामदगी के लिए दोषी ठहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता है। अदालत ने पीर को 11 साल की जेल की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को छह महीने की साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
वह पहले ही लगभग पांच वर्ष दो महीने और 22 दिन की हिरासत अवधि काट चुका है और अदालत ने आदेश दिया है कि यह अवधि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत कारावास की मूल सजा से घटा दी जाएगी।
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श्रीनगर। हंदवाड़ा की एक अदालत ने शुक्रवार को एक नशा तस्कर को 11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में उसके कब्जे से 750 ग्राम हेरोइन बरामद होने के लगभग छह साल बाद यह सजा सुनाई गई।
हंदवाड़ा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंसूर अहमद लोन ने कलमूना तराथपोरा निवासी मुश्ताक अहमद पीर को दोषी ठहराते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के यह साबित कर दिया है कि आरोपी ने अपराध किया है। अदालत को आरोपी व्यक्ति मुश्ताक अहमद पीर को हेरोइन की बरामदगी के लिए दोषी ठहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता है। अदालत ने पीर को 11 साल की जेल की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को छह महीने की साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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वह पहले ही लगभग पांच वर्ष दो महीने और 22 दिन की हिरासत अवधि काट चुका है और अदालत ने आदेश दिया है कि यह अवधि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत कारावास की मूल सजा से घटा दी जाएगी।
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