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Jammu News: स्कूल शिक्षा बोर्ड ने चार स्कूलों की मान्यता की रद्द, आठ पर लगाया जुर्माना
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स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 4 स्कूलों की मान्यता की रद्द, 8 पर लगाया जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (जेकेबीओएसई) ने वीरवार को चार स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी। वहीं आठ स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है। जेकेबीओएसई की बताई गई किताबें इन स्कूलों द्वारा न अपनाने की रिपोर्ट की पुष्टि होने के बाद यह फैसला लिया गया है।
चारों स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है कि मान्यता की शर्तों और नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। एक बयान में प्रवक्ता ने कहा कि जेकेबीओएसई ने रेडिएंट पब्लिक स्कूल (अनंतनाग), सोलेस इंटरनेशनल स्कूल (पुलवामा), होली मिशन स्कूल (नारबल, बडगाम) और पायनियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (हंजीवीडा, पट्टन, बारामुला) की मान्यता रद्द कर दी है। उनकी शिक्षा बोर्ड से जुड़ी सुविधाएं तुरंत रोक दी हैं।
जिन स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें कैंडिड हायर सेकेंडरी स्कूल (नौगाम), फैयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (छानापोरा, नौगाम), अल-फज्र इंस्टीट्यूट (छानापोरा, नौगाम), अल-हुदा पब्लिक स्कूल (पट्टन, बारामुला), शमास मेमोरियल स्कूल (खानसाहिब, बडगाम), हनफिया हाई स्कूल (फ्रिसल, कुलगाम), फ्यूचर विजन स्कूल (बांदीपोरा) और लिंटन हॉल स्कूल (राजबाग, श्रीनगर) शामिल हैं।
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संस्थानों को एक हफ्ते के अंदर जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है जिसे न जमा करने पर मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस बीच बोर्ड ने प्राइवेट स्कूलों को पाठ्यपुस्तकों सहित निर्धारित पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। जेकेबीओएसई ने कहा कि पाठ्यपुस्तकें सस्ती और लागत प्रभावी हैं जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ योग्यता-आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इन पुस्तकों को अपनाने से बच्चों पर उनके विकास के प्रारंभिक चरणों में मानसिक दबाव डाले बिना शैक्षणिक विकास सुनिश्चित होता है।
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (जेकेबीओएसई) ने वीरवार को चार स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी। वहीं आठ स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है। जेकेबीओएसई की बताई गई किताबें इन स्कूलों द्वारा न अपनाने की रिपोर्ट की पुष्टि होने के बाद यह फैसला लिया गया है।
चारों स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है कि मान्यता की शर्तों और नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। एक बयान में प्रवक्ता ने कहा कि जेकेबीओएसई ने रेडिएंट पब्लिक स्कूल (अनंतनाग), सोलेस इंटरनेशनल स्कूल (पुलवामा), होली मिशन स्कूल (नारबल, बडगाम) और पायनियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (हंजीवीडा, पट्टन, बारामुला) की मान्यता रद्द कर दी है। उनकी शिक्षा बोर्ड से जुड़ी सुविधाएं तुरंत रोक दी हैं।
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जिन स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें कैंडिड हायर सेकेंडरी स्कूल (नौगाम), फैयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (छानापोरा, नौगाम), अल-फज्र इंस्टीट्यूट (छानापोरा, नौगाम), अल-हुदा पब्लिक स्कूल (पट्टन, बारामुला), शमास मेमोरियल स्कूल (खानसाहिब, बडगाम), हनफिया हाई स्कूल (फ्रिसल, कुलगाम), फ्यूचर विजन स्कूल (बांदीपोरा) और लिंटन हॉल स्कूल (राजबाग, श्रीनगर) शामिल हैं।
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संस्थानों को एक हफ्ते के अंदर जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है जिसे न जमा करने पर मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस बीच बोर्ड ने प्राइवेट स्कूलों को पाठ्यपुस्तकों सहित निर्धारित पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। जेकेबीओएसई ने कहा कि पाठ्यपुस्तकें सस्ती और लागत प्रभावी हैं जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ योग्यता-आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इन पुस्तकों को अपनाने से बच्चों पर उनके विकास के प्रारंभिक चरणों में मानसिक दबाव डाले बिना शैक्षणिक विकास सुनिश्चित होता है।