{"_id":"5ed2b22a8ebc3e90af11ce0f","slug":"smuggling-jammu-city-news-jmu211074574","type":"story","status":"publish","title_hn":"नशा तस्कर की जमानत अर्जी नामंजूर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नशा तस्कर की जमानत अर्जी नामंजूर
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जम्मू। प्रधान सत्र न्यायाधीश रियासी कमलेश पंडित ने एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार एक आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। यह जमानत अर्जी परवेज अहमद निवासी बुधन तहसील थुरो, रियासी ने दायर की थी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 28 अप्रैल को गुर्जर कोठी से तलवाड़ा की ओर संदिग्ध परिस्थितियों में जा रहे परवेज को पुलिस पोस्ट तलवाड़ा के पुलिस अधिकारियों ने सियाड़ बाबा के पास तलाशी के लिए रोका था। तलाशी लेने पर 225 ग्राम बरामद की गई। चरस को मकई के पत्तों (चालिस) में छुपाया था। इसके बाद परवेज के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
प्रधान सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आरोपी व्यक्ति द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध बहुत ही जघन्य हैं, क्योंकि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार समाज के लिए खतरा है। नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपी व्यक्ति समाज के युवा वर्ग के बीच मादक और नशीले पदार्थों की लत फैला रहे हैं। ऐसे में इसकी जमानत अर्जी नामंजूर की जाती है। -जेएनएफ
विज्ञापन
प्रधान सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आरोपी व्यक्ति द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध बहुत ही जघन्य हैं, क्योंकि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार समाज के लिए खतरा है। नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपी व्यक्ति समाज के युवा वर्ग के बीच मादक और नशीले पदार्थों की लत फैला रहे हैं। ऐसे में इसकी जमानत अर्जी नामंजूर की जाती है। -जेएनएफ
विज्ञापन