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जम्मू: चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने सुनाई छह माह की कैद और 40 लाख रुपये जुर्माने की सजा

Mon, 29 Nov 2021 10:22 PM IST
सुशील कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: सुशील कुमार Updated Mon, 29 Nov 2021 10:22 PM IST
सार

विशेष नगर मजिस्ट्रेट जम्मू ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि आरोपी अपना बचाव करने में विफल रहा है। जिससे कानूनी प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा होता है।

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six months imprisonment and fine Rs 40 lacs in cheque bounce case
कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।) - फोटो : iStock

विस्तार

विशेष नगर मोबाइल मजिस्ट्रेट जम्मू परवीन पंडोह ने सोमवार को चेक बाउंस मामले में रंजीत कौर को छह महीने के कारावास और 40 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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विशेष नगर मजिस्ट्रेट जम्मू ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि आरोपी अपना बचाव करने में विफल रहा है। जिससे कानूनी प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा होता है। चेक जारी करना, चेक का अनादर और मांग नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आरोपी द्वारा पैसे का भुगतान न करना साबित हो गया है, लेकिन आरोपी कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के न होने के बारे में एक संभावित बचाव नहीं कर सका। 
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इसके बाद अदालत ने रंजीत कौर को छह महीने के कारावास और 40 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। मुआवजे के रूप में शिकायतकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों को जुर्माना का भुगतान किया जाएगा। 

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