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Jammu News: अमरनाथ यात्रा के चलते सांबा में आईबी के एक किमी दायरे में लगाई धारा 144
Thu, 29 Jun 2023 01:25 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Thu, 29 Jun 2023 01:25 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। अमरनाथ यात्रा के चलते बीएसएफ की सिफारिश पर जिला प्रशासन ने भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के एक किलोमीटर दायरे में धारा 144 लगा दी है। इसके तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह चार बजे तक लोगों के आवागमन की मनाही रहेगी। यह पाबंदियां दो माह तक जारी रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
बुधवार को जिला प्रशासन की जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसमें बीएसएफ के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और पाकिस्तान की ओर से संभावित घुसपैठ के खतरे को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा के एक किलोमीटर दायरे में धारा 144 लगाने की सिफारिश की। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के एक किलोमीटर दायरे में रात 10 बजे से सुबह चार बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने की बात कही, ताकि सुरक्षा प्रबंधों को और पुख्ता किया जा सके। वहीं, पूछताछ के दौरान ग्रामीणों को पहचान पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जारी आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। यह पाबंदियां दो माह तक जारी रहेंगी।
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सांबा। अमरनाथ यात्रा के चलते बीएसएफ की सिफारिश पर जिला प्रशासन ने भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के एक किलोमीटर दायरे में धारा 144 लगा दी है। इसके तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह चार बजे तक लोगों के आवागमन की मनाही रहेगी। यह पाबंदियां दो माह तक जारी रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
बुधवार को जिला प्रशासन की जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसमें बीएसएफ के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और पाकिस्तान की ओर से संभावित घुसपैठ के खतरे को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा के एक किलोमीटर दायरे में धारा 144 लगाने की सिफारिश की। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के एक किलोमीटर दायरे में रात 10 बजे से सुबह चार बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने की बात कही, ताकि सुरक्षा प्रबंधों को और पुख्ता किया जा सके। वहीं, पूछताछ के दौरान ग्रामीणों को पहचान पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जारी आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। यह पाबंदियां दो माह तक जारी रहेंगी।
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