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Jammu News: जानलेवा हमला करने के आरोपी को मिली सशर्त जमानत
Sun, 14 Sep 2025 02:54 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Sun, 14 Sep 2025 02:54 AM IST
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सांबा। जानलेवा हमला कर व्यक्ति को घायल करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत देने का फैसला सुनाया है। आरोपी की जमानत याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने मंजूर कर एक लाख रुपये की जमानत राशि पर जमानत दी है। यह मामला साल 2023 में रामगढ़ थाना अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है। कोर्ट में पुलिस की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार राधेश्याम उर्फ शामू निवासी शहजादपुर रामगढ़ को व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर घायल करने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत के विचाराधीन लाया। आरोपी के वकील ने तर्क देते हुए कहा कि हमला कर घायल करने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पेश नहीं किया गया है। आज तक एक भी गवाह दर्ज नहीं हुआ है। अभियोगी मुकदमे की पूरी जानकारी रखता है और जानबूझकर न्यायालय में पेश होने से बच रहा है और साक्ष्य में देरी कर रहा है। लिहाजा आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर की जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर दो जमानतदारों के साथ एक लाख रुपये की जमानत राशि अदा करने पर जमानत का आदेश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक आरोपी किसी भी रूप में घायल से संपर्क न करे। संवाद
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