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Jammu News: एनडीपीएस मामले में आरोपी को मिली सशर्त जमानत
Tue, 02 Sep 2025 02:40 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Tue, 02 Sep 2025 02:40 AM IST
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50 हजार रुपये जमानत राशि जमा करने का निर्देश
सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस मामले में एक आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार आरोपी को जमानत के लिए 50 हजार रुपये राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है।
पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बाड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र में आरोपी ओवैस अहमद भट्ट निवासी कुलगाम को लगभग साढ़े 13 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बाड़ी ब्राह्मणा थाने में एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट के समक्ष लाया। सुनवाई और दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को 50 हजार रुपये या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने पर सशर्त जमानत का आदेश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों को कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने और किसी भी तरीके से मामले के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित न करने का आदेश सुनाया है।
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सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस मामले में एक आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार आरोपी को जमानत के लिए 50 हजार रुपये राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है।
पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बाड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र में आरोपी ओवैस अहमद भट्ट निवासी कुलगाम को लगभग साढ़े 13 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बाड़ी ब्राह्मणा थाने में एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट के समक्ष लाया। सुनवाई और दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को 50 हजार रुपये या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने पर सशर्त जमानत का आदेश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों को कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने और किसी भी तरीके से मामले के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित न करने का आदेश सुनाया है।
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