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Jammu News: भ्रष्टाचार मामले में सेवानिवृत्त आईएएस को एक साल कैद, 15 लाख रुपये जुर्माना
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श्रीनगर। भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश फैजान-उल-हक इकबाल ने बुधवार को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और जम्मू-कश्मीर सरकार के विशेष न्यायाधिकरण के तत्कालीन सदस्य हबीबुल हसन बेग को एक वर्ष कारावास और 15 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। हबीबुल हसन बेग मार्च 2019 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे।
मामला 24 अप्रैल 1997 को दर्ज किया गया था। आरोपी लोक सेवक पर अपने सेवाकाल के दौरान भारी मात्रा में चल और अचल संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था। मामले की जांच पुलिस थाना वीओके (अब एसीबी) श्रीनगर की ओर से की गई थी। इसमें अभियुक्त के विरुद्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध हो गए।
इसके बाद आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया था। अब अदालत ने अभियुक्त को पीसी एक्ट की धारा 5(1)(ई), 5(2) के तहत सजा सुनाई है। एसीबी श्रीनगर की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी वजाहत जमील ने मामले की पैरवी की। ब्यूरो
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मामला 24 अप्रैल 1997 को दर्ज किया गया था। आरोपी लोक सेवक पर अपने सेवाकाल के दौरान भारी मात्रा में चल और अचल संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था। मामले की जांच पुलिस थाना वीओके (अब एसीबी) श्रीनगर की ओर से की गई थी। इसमें अभियुक्त के विरुद्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध हो गए।
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इसके बाद आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया था। अब अदालत ने अभियुक्त को पीसी एक्ट की धारा 5(1)(ई), 5(2) के तहत सजा सुनाई है। एसीबी श्रीनगर की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी वजाहत जमील ने मामले की पैरवी की। ब्यूरो
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