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रिहायशी इलाके में रेस्टोरेंट चलाने पर रोक

Thu, 24 Jul 2014 01:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Thu, 24 Jul 2014 01:42 PM IST
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restaurant will be closed in residential areas

गांधी नगर के रिहायशी इलाके में चलने वाले एक रेस्टोरेंट पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस ताशी राबस्तन ने जम्मू नगर निगम कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया।

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कोर्ट ने इस संबंध में दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कमिश्नर को कहा कि यदि रेस्टोरेंट के संचालक के पास लाइसेंस न हो तो उसे तत्काल बंद करवाया जाए।
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शिकायतकर्ता एमपी शर्मा ने याचिका में कहा कि अप्सरा रोड की पिछली लेन स्थित रिहायशी इलाके में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चल रहा है।

इससे इलाके में वायु और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और इलाके के लोग परेशान हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार उन्होंने कई बार नगर निगम के अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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 इसके बाद उन्हें अदालत की शरण लेनी पड़ी। याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने निगम को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर जवाब मांगा है।

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