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Jammu News: झपटमारी मामले में आरोपी को सरेंडर के लिए 7 दिन का समय, नहीं तो संपत्ति होगी कुर्क
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अरनिया। झपटमारी के मामले में 24 साल से फरार आरोपी विक्रम सिंह को कोर्ट ने भगोड़ा करार दे दिया है। अब पुलिस ने कोर्ट के निर्देश पर आरोपी को सात दिन के अंदर कोर्ट या पुलिस के समक्ष सरेंडर करने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
अरनिया पुलिस द्वारा थाना प्रभारी राउफ खान की देखरेख में कोर्ट के निर्देश के अनुसार विक्रम सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह निवासी तरेबा के गांव में पुलिस ने मुनादी कर दी है। जानकारी के अनुसार विक्रम सिंह निवासी तरेबा स्नेचिंग के मामले में पिछले 24 साल से फरार चल रहा है। उस पर अरनिया पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसके चलते उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने वीरवार को गांव तरेबा में मुनादी करवा दी है। आरोपी के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है।
इस मुद्दे पर थाना प्रभारी अरनिया राऊफ खान ने बताया कि कोर्ट की तरफ से भगोड़े के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उसी के अनुसार मुनादी करवाई गई है। उसके बाद उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
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अरनिया पुलिस द्वारा थाना प्रभारी राउफ खान की देखरेख में कोर्ट के निर्देश के अनुसार विक्रम सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह निवासी तरेबा के गांव में पुलिस ने मुनादी कर दी है। जानकारी के अनुसार विक्रम सिंह निवासी तरेबा स्नेचिंग के मामले में पिछले 24 साल से फरार चल रहा है। उस पर अरनिया पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसके चलते उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने वीरवार को गांव तरेबा में मुनादी करवा दी है। आरोपी के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है।
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इस मुद्दे पर थाना प्रभारी अरनिया राऊफ खान ने बताया कि कोर्ट की तरफ से भगोड़े के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उसी के अनुसार मुनादी करवाई गई है। उसके बाद उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
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