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लाइसेंस नवीनीकरण के लिए दिनभर कार्यालयों के चक्कर काटते रहे बार संचालक
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जम्मू। लाइसेंस रिन्यू न करवाने पर प्रदेश के तमाम बार बंद हो चुके हैं। आबकारी विभाग के फरमान जारी होने के बाद बार मालिक लाइसेंस नवीनीकरण के लिए वीरवार को दिनभर कार्यालयों के चक्कर काटते रहे। लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। देर शाम बार मालिकों ने बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की है। वहीं, विभाग के आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए 21 शर्तों को पूरा करना होगा।
इसमें एक्साइज क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, लाइसेंस का कोई बकाया न होने का हलफनामा, एक लाख रुपये की बैंक गारंटी, रैंट डीड की कॉपी, लाइसेंस फीस जमा कराने की कॉपी, संबंधित आबकारी अधिकारी से अनुमति लेनी होगी, जिसमें वह देखेगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को क्या बार मालिकों ने फॉलो किया है, चरित्र प्रमाणपत्र, क्या मालिकों ने लाइसेंस बरकरार तो नहीं रखा है का हलफनामा भी देना होगा। रूल 30 की सभी शर्तों को पूरा करने का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डोमिसाइल, लाइसेंस परिसर के ब्लूप्रिंट की कॉपी, ईटीओ के पास जमा कराने के आवेदन की कॉपी, ब्लू प्रिंट के आधार पर जारी लाइसेंस और लाइसेंस परिसर की कॉपी व फोटो, डीसी और नगर निगम से एनओसी की कॉपी लेनी होगी। डिप्टी एक्साइज कमिश्नर कुसुम शर्मा ने इसका आदेश जारी किया है। सभी दस्तावेज पूरे करने के बाद जिला उपायुक्त कार्यालय में जमा कराने होंगे। यहां से एक फाइनल रिपोर्ट बनकर आबकारी विभाग के पास जाएगी और इसके आधार पर विभाग लाइसेंस रिन्यू होगा।
बार-रेस्तरां एसोसिएशन के प्रधान प्रह्लाद सिंह का कहना है कि उन्होंने इसके तमाम दस्तावेज पहले से ही जमा करा दिए हैं। अब पता नहीं कौन से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं।
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इसमें एक्साइज क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, लाइसेंस का कोई बकाया न होने का हलफनामा, एक लाख रुपये की बैंक गारंटी, रैंट डीड की कॉपी, लाइसेंस फीस जमा कराने की कॉपी, संबंधित आबकारी अधिकारी से अनुमति लेनी होगी, जिसमें वह देखेगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को क्या बार मालिकों ने फॉलो किया है, चरित्र प्रमाणपत्र, क्या मालिकों ने लाइसेंस बरकरार तो नहीं रखा है का हलफनामा भी देना होगा। रूल 30 की सभी शर्तों को पूरा करने का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डोमिसाइल, लाइसेंस परिसर के ब्लूप्रिंट की कॉपी, ईटीओ के पास जमा कराने के आवेदन की कॉपी, ब्लू प्रिंट के आधार पर जारी लाइसेंस और लाइसेंस परिसर की कॉपी व फोटो, डीसी और नगर निगम से एनओसी की कॉपी लेनी होगी। डिप्टी एक्साइज कमिश्नर कुसुम शर्मा ने इसका आदेश जारी किया है। सभी दस्तावेज पूरे करने के बाद जिला उपायुक्त कार्यालय में जमा कराने होंगे। यहां से एक फाइनल रिपोर्ट बनकर आबकारी विभाग के पास जाएगी और इसके आधार पर विभाग लाइसेंस रिन्यू होगा।
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बार-रेस्तरां एसोसिएशन के प्रधान प्रह्लाद सिंह का कहना है कि उन्होंने इसके तमाम दस्तावेज पहले से ही जमा करा दिए हैं। अब पता नहीं कौन से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं।
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