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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आउटरीच कार्यक्रम इंसाफ की दस्तक सुविधा शुरू

Tue, 08 Dec 2020 05:07 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: प्रशांत कुमार Updated Tue, 08 Dec 2020 05:07 PM IST
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Outreach program justice facility started in Jammu Kashmir and Ladakh
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के दरवाजे तक न्याय पहुंचेगा। इसके लिए मुकदमा दायर करने, अपील और याचिका प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसमें पैरा लीगल वालंटियर्स कानूनी सेवा प्राधिकारियों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे अपने क्षेत्र में स्थित सीएससी/पोस्ट आफिस के माध्यम से नए नियमों के तहत मामलों को दाखिल करने की सुविधा देकर न्यायालय और अन्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच दूरी को कम करेंगे। इसके लिए मुख्य न्यायाधीश, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय व संरक्षक जेएंडे स्टेट लीगल सर्विसेज अथारिटी, गीता मित्तल ने महत्वाकांक्षी कानूनी आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। 

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मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति व जम्मू-कश्मीर एसएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश बिंदल की ओर से परियोजना की कल्पना की गई थी। इस कार्यक्रम में सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं रहे।
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मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने इस मौके पर कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो मौसम की गंभीर जटिलताओं का सामना करते हैं। ऐसे क्षेत्र के नागरिक अदालतों से संपर्क करने में असमर्थ हैं। अदालतों, डाकघरों, सामान्य सेवा केंद्र और लीगल सर्विसेज प्राधिकरण के बीच बेहतर तालमेल से लोगों तक न्याय पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। पैरा लीगल वालंटियर्स को याचिका, दलीलें और आवेदन पत्र तैयार करने के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया है।

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इस दौरान जेकेएलएसए, एलएलएसए डाक विभाग और सरकार के बीच साझा सेवा केंद्रों पर समझौता ज्ञापन आदान प्रदान किया गया। एक विशेष कवर (डाक विभाग के विशेष रूप से डिजाइन) जारी किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने एक लघु फिल्म और इंसाफ की दस्तक पर थीम गायन जारी किया। सलामाबाद उड़ी और सब पोस्ट आफिस नयोमाल लेह में कामन सेवा केंद्र में मामला दर्ज करने वाले वीडियो दिखाया गया, उच्च न्यायालय का यू ट्यूब चैनल भी जारी किया गया।

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