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तवी के चारों पुलों और आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लागू

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जम्मू। तवी नदी पर बने शहर के चारों पुल और इसके आसपास के क्षेत्र में तीन माह के लिए धारा 144 लगाई गई है। इसके तहत अब पुलों पर और आसपास रैली निकालने, धरना देने और भाषणबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में उपायुक्त जम्मू अवनी लवासा ने आदेश जारी किया है।
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प्रशासन ने कहा है कि बहुत से संगठन, ग्रुप और व्यक्ति तवी पुल पर धरने, प्रदर्शन और रैली निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इससे तवी पुल से गुजरने वाले लोगों और वाहन चालकों को परेशानी होती है। साथ ही यातायात भी प्रभावित होता है, जिसका असर पूरे शहर पर पड़ता है। जमगट की वजह से शहर की शांति, सौहार्द और सुरक्षा को भी खतरा है। इसलिए पुलों और इनके आसपास धारा 144 जरूरी है, जिसे लागू किया जा रहा है। उपायुक्त ने आदेश को प्रभावित बनाने के लिए पुलिस को निर्देश दिए हैं।
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हालांकि, यह आदेश पुलिस, सशस्त्र बलों और किसी सरकारी कर्मी पर ऑन ड्यूटी लागू नहीं होगा। जुलूस या रैली के लिए उपायुक्त, एडीसी और एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। अगले तीन माह तक यह आदेश प्रभावी रहेगा।
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सनद रहे कि रोजाना विभिन्न मुद्दों को लेकर संगठनों की ओर से तवी पुल को बंद कर दिया जाता है, जिसका खामियाजा यात्रियों सहित शहरवासियों को भुगतना पड़ता है। शहर में इस समय भगवती नगर चौथा पुल, गुज्जर नगर पुल, तवी के दोनों पुल शामिल हैं। बिक्रम चौक से डोगरा चौक वाला तवी पुल सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है।
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