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नए आपराधिक कानूनों पर बोले उमर अब्दुल्ला- दुरुपयोग की संभावनाएं ज्यादा, NDA के घटक दल करें पुनर्विचार
Mon, 01 Jul 2024 05:59 PM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला डिजिटल डेस्क, जम्मू कश्मीर
अमर उजाला डिजिटल डेस्क, जम्मू कश्मीर
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Mon, 01 Jul 2024 05:59 PM IST
सार
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर एनडीए के घटक दलों को पुनर्विचार करना चाहिए।
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उमर अब्दुल्ला
- फोटो : एजेंसी
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विस्तार
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज से लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों के दुरुपयोग की संभावनाएं ज्यादा है। उन्होंने उम्मीद थी कि इंडिया की सरकार बनने पर इन पर फिर से विचार किया जाना था। लेकिन भाजपा की भी सरकार नहीं बन पाई है। इस समय में देश में एनडीए की सरकार है। ऐसे में एनडीए के घटक दलों को इन कानूनों पर एक बार फिर विचार करना चाहिए।
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उमर ने कहा, वैसे तो कोई भी कानून अपने आप खराब नहीं होता है। उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता खराबी उसमें है। आज से लागू किए गए तीन कानूनों के गलत इस्तेमाल की गुंजाइश ज्यादा है। वैसे भी इस सरकार को जब भी मौका मिलता है तो वो कानून का दुरुपयोग करती है।'
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उन्होंने कहा कि नेकां हमेशा से इन कानूनों को लेकर आशंकित रही है। हमने शुरू से ही इन कानूनों को लेकर अपनी आशंकाएं व्यक्त की हैं। ये मानव निर्मित कानून हैं और इन्हें बदला जा सकता है। इनकी समीक्षा की जानी चाहिए।
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इंजीनियर रशीद को शपथ की इजाजत पर बोले उमर
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंजीनियर रशीद को एनआईए की तरफ से शपथ लेने के लिए सहमति मिल गई है। लेकिन वह अभी रिहा नहीं हो रहे हैं। ऐसे में वह शपथ तो ले लेंगे लेकिन बारामुला के लोगों को उनका प्रतिनिधि नहीं मिल पाएगा। रशीद जनता के बीच जाकर काम नहीं कर पाएंगे।
उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'एनआईए ने शपथ ग्रहण की अनुमति दे दी है और अब वह स्पीकर के कक्ष में शपथ लेंगे। अफसोस की बात यह है कि बारामुला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को अभी भी अपना प्रतिनिधि नहीं मिलेगा क्योंकि उन्हें शपथ लेने की अनुमति तो दे दी गई है लेकिन वह लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे।'
सोमवार को देश में तीन नए आपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) लागू किए गए हैं। नए कानूनों ने क्रमशः ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है।