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फीस जमा न करने वाले वकीलों को जारी होंगे नोटिस

Tue, 29 Dec 2015 12:31 PM IST
Updated Tue, 29 Dec 2015 12:31 PM IST
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notice will be send lawyers who dont submit license fees and electricity bill of his chamber

लाइसेंस फीस जमा न करने या फिर आवंटित चैंबर का बिजली बिल जमा न करने वाले वकीलों को नोटिस जारी होंगे। इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल एमके हंजूरा ने बाकायदा आदेश जारी किया है।

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आदेश में श्रीनगर हाईकोर्ट विंग के रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को वैसे वकीलों की सूची तैयार कर उन्हें नोटिस जारी करने को कहा गया है, जिन्होंने लाइसेंस फीस या श्रीनगर हाईकोर्ट में प्राप्त चैंबर का बिजली बिल अदा नहीं किया है।
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आदेश में कहा गया कि यदि वह फिर भी लाइसेंस फीस या बिजली बिल अदा नहीं करते हैं तो उनका आवंटन/लाइसेंस रद्द किया जाएगा।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (जम्मू विंग) के प्रेसीडेंट अभिनव शर्मा का कहना है कि ऐसे मामलों में बार काउंसिल के पास लाइसेंस रद्द करने का अधिकार होता है, चूंकि जम्मू-कश्मीर में बार काउंसिल नहीं है, इसलिए यहां पर यह अधिकार हाईकोर्ट के पास है।
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कोर्ट में 4 से 18 जनवरी तक छुटिटयां

notice will be send lawyers who dont submit license fees and electricity bill of his chamber

आदेश की सूचना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हाईकोर्ट के जजों के सेक्रेटरी, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस (जम्मू), हाईकोर्ट के ज्यूडिशियल रजिस्ट्रार (श्रीनगर) को भेजी गई है।

कश्मीर संभाग के सब आर्डिनेट कोर्ट के अलावा जम्मू संभाग के भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, बटोट, बनिहाल, गूल और बनी में 15 दिनों की सर्दी की छुट्टियां घोषित की गई हैं।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एमके हंजूरा की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि इन कोर्ट में चार से 18 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। सभी जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस अवधि के दौरान होने वाले आवश्यक आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा गया है।

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