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Jammu News: चर्च लेन बंगले को लेकर पूर्व मेयर मट्टू को भेजा नोटिस
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श्रीनगर। श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद अजीम मट्टू को चर्च-लेन में एक सरकारी बंगले पर कथित तौर पर पात्रता अवधि से परे कब्जा जारी रखने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
डिप्टी डायरेक्टर एस्टेट्स कश्मीर ने कहा है कि मट्टू को नवंबर 2018 में मेयर के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान चर्च लेन सोनावर में सरकारी आवास नंबर एच.ओ.डी-3 आवंटित किया गया था। इसका आवंटन अप्रैल 2019 तक वैध था।
आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि अप्रैल 2019 के बाद से सरकार द्वारा कोई विस्तार नहीं दिया गया और कहा कि पूर्व मेयर अवैध रूप से और बिना किसी औपचारिक आवंटन या विस्तार आदेश के परिसर को बनाए हुए थे। संपत्ति खाली करने के लिए विभिन्न नोटिस के बावजूद मट्टू अनुपालन करने में विफल रहे। मट्टू को 15 जुलाई 2025 तक बंगला खाली करने या कब्जे को उचित ठहराने वाले दस्तावेजी सबूत पेश करने का निर्देश दिया गया है। अनुपालन न करने पर कार्यवाही हो सकती है। ब्यूरो
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डिप्टी डायरेक्टर एस्टेट्स कश्मीर ने कहा है कि मट्टू को नवंबर 2018 में मेयर के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान चर्च लेन सोनावर में सरकारी आवास नंबर एच.ओ.डी-3 आवंटित किया गया था। इसका आवंटन अप्रैल 2019 तक वैध था।
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आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि अप्रैल 2019 के बाद से सरकार द्वारा कोई विस्तार नहीं दिया गया और कहा कि पूर्व मेयर अवैध रूप से और बिना किसी औपचारिक आवंटन या विस्तार आदेश के परिसर को बनाए हुए थे। संपत्ति खाली करने के लिए विभिन्न नोटिस के बावजूद मट्टू अनुपालन करने में विफल रहे। मट्टू को 15 जुलाई 2025 तक बंगला खाली करने या कब्जे को उचित ठहराने वाले दस्तावेजी सबूत पेश करने का निर्देश दिया गया है। अनुपालन न करने पर कार्यवाही हो सकती है। ब्यूरो
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