जम्मू-कश्मीर में बिना पास नहीं मिलेगा प्रवेश, आज से खुलेंगे होटल और मॉल्स, धार्मिक स्थल बंद
- केवल पास होने पर ही लोगों को केंद्र शासित प्रदेश में आने की इजाजत होगी।
- धार्मिक स्थल फिलहाल बंद रहेंगे
- सैलून-पार्लर पर फैसला आज
विस्तार
जम्मू-कश्मीर आने वालों को आठ जून के बाद भी बिना पास के प्रवेश नहीं मिल सकेगा। सरकार की ओर से देर शाम जारी नई एसओपी के अनुसार केवल पास होने पर ही लोगों को केंद्र शासित प्रदेश में आने की इजाजत होगी।
आठ जून से होटल और मॉल्स कुछ शर्तों के साथ खोले जाएंगे, जबकि ऑरेंज एवं ग्रीन जोन में शामिल जिलों में सशर्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बहाल होगी। इस आधार पर पूरे जम्मू संभाग में रामबन जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में मिनी बस तथा बस चल सकेंगी।
मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम की ओर से जारी एसओपी के अनुसार सोमवार से रेड जोन जिलों को छोड़कर सभी मॉल्स खुल जाएंगे, लेकिन एक दिन के अंतराल पर 50 फीसदी दुकानें ही खुलेंगी। दुकानें सुबह नौ से शाम सात बजे तक खुलेंगी।
एयर कंडीशनर 24 से 30 डिग्री सेल्सियस रखना होगा। फूड कोर्ट तथा डाइनिंग सुविधा बहाल नहीं होगी। मॉल में बच्चों के खेल जोन व सिनेमा भी बंद रहेंगे। होटल भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। ऑरेंज एवं ग्रीन जोन में मेटाडोर 50 फीसदी क्षमता के साथ निर्धारित रूट पर चल सकेंगी।
इन जोन में बस सेवा भी बहाल की जाएगी, लेकिन इनमें 67 फीसदी ही सवारियों की क्षमता रखनी होगी। रेड जोन वाले जिलों में केवल एसआरटीसी की बसें चल सकेंगी। रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, लेकिन होम डिलीवरी व टेक अवे सर्विस ही जारी रखी गई हैं।
धार्मिक स्थल फिलहाल बंद रहेंगे
देशभर में सोमवार से भले ही धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, लेकिन जम्मू-कश्मीर में धार्मिक स्थल बंद ही रहेंगे। माता वैष्णो देवी, शिवखोड़ी समेत तमाम मंदिरों में तैयारियां जरूर की गई हैं लेकिन अभी भक्तों को और इंतजार करना होगा। रविवार को तमाम मंदिरों, मस्जिदों, चर्च में सैनिटाइजेशन का काम कराया गया ताकि आदेश आने पर श्रद्धालुओं को कोई दिक्क्त न हो।
सैलून-पार्लर पर फैसला आज
आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव सिमरनदीप सिंह के अनुसार पूरे प्रदेश में नाई की दुकानें, सैलून और पॉर्लर आठ जून को जारी होने वाली एसओपी के तहत खुलेंगे।
ये नहीं खुल सकेंगे
- सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, कोचिंग संस्थान। प्रशासनिक कार्य के लिए दफ्तर खुल सकेंगे
- सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, स्पा, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल
- सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम
- रात आठ से सुबह पांच बजे तक गैरजरूरी कार्यों के लिए लोगों के मूवमेंट पर रोक
- 65 साल से अधिक उम्र के लोग, गर्भवती, दस साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे
ये गतिविधियां शुरू होंगी
- निजी अस्पताल, क्लीनिक एवं नर्सिंग होम (ओपीडी सेवा भी)
- सभी ई-कॉमर्स एवं कोरियर सेवा
- कृषि, हार्टिकल्चर, पशुपालन व संबंधित गतिविधियां
- बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट पर कैंटीन सुविधा (रेड जोन में पास की होगी व्यवस्था)
- ऑटो रिक्शा दो सवारियों के साथ
- चार पहिया वाहन ड्राइवर के साथ दो सवारियों को लेकर, दो पहिया वाहन पर पीछे सवारियां नहीं बैठ सकेंगी
- शादी समारोह 50 लोगों की उपस्थिति के साथ
- अंतिम संस्कार में 20 से अधिक नहीं होंगे शामिल
जम्मू संभाग के डोडा-किश्तवाड़ ग्रीन, रामबन रेड और बाकी नौ जिले ऑरेंज जोन में
जम्मू-कश्मीर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के खतरे के मद्देनजर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन जिलों का वर्गीकरण नए सिरे से किया गया है। रविवार को मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने स्वास्थ्य विभाग के वित्त आयुक्त, दोनों संभागों के मंडलायुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों से हालात की समीक्षा के बाद वर्गीकरण को अंतिम रूप दिया है।
जम्मू संभाग का रामबन जिला रेड जोन में रखा गया है। संबंधित जिलों में नए वर्गीकरण के अनुसार ही गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के प्रवेशद्वार लखनपुर के हाईवे के साथ लगते 500 मीटर के क्षेत्र को बफर जोन की श्रेणी में रखा गया है।
ऑरेंज जोन (नौ जिले)
जम्मू, कठुआ, सांबा, रियासी, उधमपुर, पुंछ, राजोरी, बांदीपोरा और गांदरबल
ग्रीन जोन (दो जिले)
डोडा और किश्तवाड़
रेड जोन (नौ जिले)
रामबन, श्रीनगर, बडगाम, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, बारामुला, कुपवाड़ा