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जम्मू-कश्मीर: अलगाववादी शब्बीर अहमद की पार्टी JKDFP पर केंद्र की कार्रवाई, पांच साल के लिए गैरकानूनी घोषित
Thu, 05 Oct 2023 09:48 PM IST
आकाश दुबे
एएनआई, जम्मू
एएनआई, जम्मू
Published by: आकाश दुबे
Updated Thu, 05 Oct 2023 09:48 PM IST
सार
मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 3(1) के तहत जेकेडीएफपी को गैरकानूनी संगठन करार दिया है। मंत्रालय की ओर से इसके पीछे कारण दिया गया है कि जेकेडीएफपी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है।
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गृह मंत्रालय
- फोटो : ANI
विस्तार
गृह मंत्रालय ने गुरुवार को अलगाववादी शब्बीर अहमद शाह की जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी) पर बड़ी कार्रवाई की है। मंत्रालय ने जेकेडीएफपी को पांच साल की के लिए गैरकानूनी घोषित कर दिया है।
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मंत्रालय की ओर से इसके पीछे कारण दिया गया है कि जेकेडीएफपी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। ऐसे में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 3(1) के तहत जेकेडीएफपी को गैरकानूनी संगठन करार दिया है।
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Ministry of Home Affairs today declared the Jammu and Kashmir Democratic Freedom Party (JKDFP) as an unlawful association for a period of five years. pic.twitter.com/MwKqIUKaOb
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) October 5, 2023