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जेएनयू मामले में दाखिल आरोप पत्र पर महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल, बोलीं-'छात्रों का हो रहा इस्तेमाल'
Tue, 15 Jan 2019 12:04 AM IST
शाहरुख खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: शाहरुख खान
Updated Tue, 15 Jan 2019 12:04 AM IST
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पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने 2016 जेएनयू राजद्रोह मामले में आरोप पत्र दायर करने के समय को लेकर सवाल उठाया है। कहा कि लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ लेने के लिए छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
पीडीपी प्रमुख ने ट्वीट में कहा कि इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। 2019 का आम चुनाव कुछ महीने बाद होने वाला है और हमेशा की तरह राजनीतिक लाभ लेने के लिए कश्मीरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
आरोप पत्र का समय इससे अधिक संदिग्ध नहीं हो सकता। जब संप्रग सत्ता में थी तब अफ जल गुरु को फ ांसी दी गई और अब तक जम्मू-कश्मीर को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है।
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ज्ञात हो कि आरोप पत्र में सात कश्मीरियों के भी नाम हैं। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू परिसर में नौ फरवरी 2016 को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत विरोधी नारे लगाने के लिए छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार सहित दस लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
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पीडीपी प्रमुख ने ट्वीट में कहा कि इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। 2019 का आम चुनाव कुछ महीने बाद होने वाला है और हमेशा की तरह राजनीतिक लाभ लेने के लिए कश्मीरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
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आरोप पत्र का समय इससे अधिक संदिग्ध नहीं हो सकता। जब संप्रग सत्ता में थी तब अफ जल गुरु को फ ांसी दी गई और अब तक जम्मू-कश्मीर को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है।
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ज्ञात हो कि आरोप पत्र में सात कश्मीरियों के भी नाम हैं। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू परिसर में नौ फरवरी 2016 को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत विरोधी नारे लगाने के लिए छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार सहित दस लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
जिसमें ये सात भी शामिल हैं। यह कार्यक्रम संसद भवन पर हमला मामले के दोषी अफ जल गुरु की फांसी की बरसी पर आयोजित किया गया था।
आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए(राजद्रोह), 143 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र समूह का सदस्य होने के लिए सजा) और120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए(राजद्रोह), 143 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र समूह का सदस्य होने के लिए सजा) और120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।