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कठुआ रेप केस के गवाह को कोर्ट का नोटिस, क्राइम ब्रांच केस दर्ज करने की तैयारी में
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Updated Fri, 09 Nov 2018 03:39 AM IST
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कठुआ में नाबालिग से रेप और हत्याकांड के एक गवाह पर क्राइम ब्रांच केस दर्ज करने की तैयारी कर चुका है। अजय कुमार उर्फ अज्जू ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना स्टेटमेंट रिकार्ड कराया था। हालांकि, बाद में वह गवाही से मुकर गया।
पठानकोट जिला सेशन जज ने अजय कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही यह भी पूछा कि क्यों न आप पर 479 बी के तहत केस दर्ज हो। यह धारा तब लगाई जाती है, जब कोई 164 ए के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपना स्टेटमेंट रिकार्ड करवाए और इसके बाद मुकर जाए।
27 फरवरी 2018 को अजय ने प्रवेश कुमार उर्फ मन्नू के खिलाफ बयान रिकार्ड कराए थे। प्रॉसीक्यूशन की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की गई थी कि अजय पर कार्रवाई की जाए।
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पठानकोट जिला सेशन जज ने अजय कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही यह भी पूछा कि क्यों न आप पर 479 बी के तहत केस दर्ज हो। यह धारा तब लगाई जाती है, जब कोई 164 ए के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपना स्टेटमेंट रिकार्ड करवाए और इसके बाद मुकर जाए।
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27 फरवरी 2018 को अजय ने प्रवेश कुमार उर्फ मन्नू के खिलाफ बयान रिकार्ड कराए थे। प्रॉसीक्यूशन की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की गई थी कि अजय पर कार्रवाई की जाए।
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12 नवंबर को अजय को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। वह इससे पहले भी कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेशन जज पठानकोट तेजविंदर सिंह ने इस केस हो होल्ड कर लिया था।
आरोपियों के परिवारों की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ जिले से यह केस पठानकोट ट्रांसफर कर दिया था। आठ साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या करने पर एक नाबालिग सहित आठ लोगों पर केस चल रहा है।
आरोपियों के परिवारों की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ जिले से यह केस पठानकोट ट्रांसफर कर दिया था। आठ साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या करने पर एक नाबालिग सहित आठ लोगों पर केस चल रहा है।