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Jammu News: सरकारी भूमि पर बनी दुकानों को गिराने का नोटिस जारी

Tue, 07 Oct 2025 02:12 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Updated Tue, 07 Oct 2025 02:12 AM IST
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फोटो ज्यौडियां सेदुकानों के सामने लगाये गये नोटिस की कापी
- तहसील प्रशासन ने दी कार्रवाई की चेतावनी
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- निर्धारित विधिक समय सीमा मात्र 10 दिन
ज्यौड़ियां। तहसीलदार ज्यौड़ियां कार्यालय ने उपजिला चिकित्सालय के नवनिर्मित भवन के प्रवेशद्वार के सामने बनी दुकानों को गिराने का नोटिस जारी किया है। तहसीलदार डॉ. दीपक भारती ने बताया कि यह नोटिस 4 अक्तूबर 2025 को जारी किया गया था लेकिन इसे 6 अक्टूबर को चस्पा किया है।
नोटिस के अनुसार ज्यौड़ियां के संज्ञान में यह बात आई है कि चिकित्सालय ज्यौड़ियां के प्रवेशद्वार के सामने कई दुकानें राज्य भूमि पर बिना वैध स्वामित्व, स्वीकृति या अनुमति के निर्मित की गई हैं। इसके चलते निर्माण की गई हर दुकान के सामने एक-एक नोटिस चिपका दिया है।
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इस पर तहसील प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राज्य भूमि पर अनधिकृत निर्माण या कब्जा (अतिक्रमण) विधि का उल्लंघन है और इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि सभी संबंधित दुकानदारों या कब्जाधारकों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने स्वामित्व या कब्जे से संबंधित वैध दस्तावेज, राजस्व अभिलेख या अन्य प्रमाण 10 दिनों के भीतर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो यह मान लिया जाएगा कि संबंधित दुकानदारों के पास कोई वैध अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में तहसील कार्यालय को विवश होकर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, दुकानों को ध्वस्त करने की संभावना, हर्जाने की वसूली और अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई शामिल हो सकती है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह अंतिम अवसर है। इसके बाद किसी भी प्रकार की अपील या सफाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
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