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जेयू छात्र संघ चुनाव का नतीजा घोषित करने पर रोक

Thu, 21 Sep 2017 11:20 PM IST
amarujala.com- Presented by: चंद्रा पाण्डेय
amarujala.com- Presented by: चंद्रा पाण्डेय Updated Thu, 21 Sep 2017 11:20 PM IST
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jammu university student union election
Jammu University - फोटो : Amar Ujala

जम्मू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का नतीजा घोषित किए जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यशोवर्धन सिंह और अन्य की याचिका पर कोर्ट ने यह निर्देश दिए। लिंगदोह समिति की सिफारिशों के उल्लंघन को लेकर उन्होंने यह याचिका दाखिल की थी, जिसमें जम्मू विश्वविद्यालय छात्र  संघ चुनाव का 12 सितंबर को जारी किया गया नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग की गई थी। 

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याचिका कर्ताओं की ओर से एडवोकेट विक्रम शर्मा और प्रतिपक्ष की ओर से एडवोकेट अनिल सेठी को सुनने के बाद जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस जनक राज कोतवाल ने कहा कि जम्मू विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव और इसकी प्रक्रिया को लेकर रिट याचिका का आधार यूनिवर्सिटी कौंसिल की बैठक में जारी गाइड लाइन हैं।
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उसके मुताबिक चुनाव कराए जाने और चुनाव लड़ने की योग्यता लिंगदोह समिति की रिपोर्ट के विपरीत हैं। इस संबंध में जम्मू विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित हुए वकील अनिल सेठी ने जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा। अब इस याचिका पर सुनवाई आने वाली 26 सितंबर को होनी है। 

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