Jammu: अंतरराष्ट्रीय सीमा के दो किमी दायरे में रात को आवाजाही पर दो महीने प्रतिबंध, रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक
सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के दो किलोमीटर दायरे में रात में आम लोगों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
विस्तार
स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों में सुरक्षा बेहद कड़ी की गई है। पाकिस्तान के मंसूबों को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में उच्च सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के दो किलोमीटर दायरे में रात में आम लोगों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश दो माह लागू रहेगा। जम्मू शहर के सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा की गई है। कई मार्गों पर यातायात बदला गया है। शहर में पार्किंग के लिए 28 स्थान तय किए गए हैं।
सांबा जिले की उपायुक्त आयुषी सूदन ने मंगलवार को आदेश जारी कर सीमा से सटे क्षेत्र में रात में आवाजाही पर पाबंदी लगाई है। उन्होंने बताया कि बीएसएफ के साथ बैठक में अधिकारियों ने सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। इसके बाद ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक सीमा के दो किलोमीटर के दायरे में आवाजाही रोकी गई है।
आदेश में कहा गया है कि अगर बहुत जरूरी हो तो सुरक्षाबलों को आई कार्ड दिखा कर जा सकते हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय सीमा से दो किमी की परिधि में बीएसएफ अधिकारियों द्वारा क्षेत्र सुचारु रूप से कामकाज सुनिश्चित करने के लिए यह पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव के साथ लागू होगा और इसके जारी होने की तारीख से साठ दिनों के लिए लागू रहेगा।
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