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Jammu-Kashmir : कुलगाम में दो आतंकियों को किया भगोड़ा घोषित, एनआईए की विशेष अदालत ने जारी किया वारंट

Sat, 29 Jul 2023 12:13 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: विमल शर्मा Updated Sat, 29 Jul 2023 12:13 AM IST
सार

दोनों आतंकियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर 15 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को आतंकियों के गांवों में मुनादी कराई गई।

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Jammu Kashmir: Two terrorists Kulgam declared fugitives, decision special NIA court
कुलगाम पुलिस स्टेशन - फोटो : संवाद

विस्तार

कुलगाम की एक अदालत ने आतंकी यावर बशीर डार व इरफान याकूब लोन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत के आदेश के बाद गांव में मुनादी कराई गई। इसके अलावा दोनों को 15 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण का निर्देश दिया। 

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दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने दो सक्रिय आतंकियों को भगोड़ा घोषित कर दिया। साथ ही दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर 15 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को आतंकियों के गांवों में मुनादी कराई गई।
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यह मामला कुलगाम जिले के कैमोह पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी से संबंधित है। पुलिस ने बताया कि अदालत ने रेडवानी बल्ला निवासी यावर बशीर डार और हवूरा निवासी इरफान याकूब लोन नामक आतंकियों को 15 सितंबर 2023 या उससे पहले आत्मसमर्पण करने का आदेश जारी किया है।
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ये दहशतगर्द जांच एजेंसी या पुलिस स्टेशन कहीं भी समर्पण कर सकते हैं। मुनादी कराने से पहले अदालत ने दोनों दहशतगर्दों के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिया था।

आतंकियों के घरों पर चिपकाए आदेश

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को आतंकियों के पैतृक गांवों के प्रमुख स्थानों पर अदालत के आदेश पढ़े गए और इसकी प्रतियां उनके घरों गांवों के प्रमुख स्थानों पर भी चिपका दी गईं।

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