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जम्मू कश्मीर: कुलगाम में ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्क, एनडीपीएस अधिनियम के तहत पुलिस ने की कार्रवाई
Tue, 19 Mar 2024 04:58 PM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू कश्मीर
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू कश्मीर
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Tue, 19 Mar 2024 04:58 PM IST
सार
कुलगाम पुलिस ने एक नशा तस्कर की संपत्ति को कुर्क कर लिया। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की।
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कुलगाम
- फोटो : संवाद
विस्तार
दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में पुलिस ने नशा के खिलाफ जारी अभियान के तहत कार्रवाई की है। मंगलवार को पुलिस ने एक नशा तस्कर की संपत्ति को कुर्क कर लिया। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की।
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एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि कुलगाम के बुगाम इलाके में कुख्यात ड्रग तस्कर गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ गुल कसाई का लगभग 10 लाख रुपये कीमत का एक मंजिला आवासीय मकान को कुर्क कर लिया गया है। यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68-ई के साथ पठित 68-एफ (1) के तहत की गई है।
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उन्होंने कहा कि मामले में जांच के दौरान यह सामने आया कि इस संपत्ति को नशे की तस्करी कर अवैध रूप से अर्जित किया गया था। प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि संपत्ति ड्रग तस्कर द्वारा नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की गई है।
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