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दुष्कर्म मामले में एसएसपी, थानेदार और पीड़ित युवती से जवाब तलब
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जम्मू। दुष्कर्म मामले को रद्द करने के लिए एक युवा वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर कोर्ट ने एसएसपी जम्मू, एसएचओ पक्का डंगा और दुष्कर्म पीड़िता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई छह दिसंबर को होगी। न्यायाधीश रजनीश ओसवाल ने वीरवार को याचिका पर सुनवाई की। 27 नवंबर को पक्का डंगा में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। अपीलकर्ता की तरफ से वकील विक्रम शर्मा ने दलीलें पेश कीं। जबकि पुलिस की तरफ से एएजी असीम साहनी ने दलीलें पेश की। न्यायाधीश ने पीड़िता और अपीलकर्ता के बीच के विवाद की जांच करने के लिए अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं। इस विवाद में दोनों के बीच शादी का अनुबंध सामने आया है। विवाद यह भी है कि पीड़ित युवती अपनी मर्जी से अपीलकर्ता के साथ चंडीगढ़ गई और वहां 16 से 19 नवंबर तक रही। एडवोकेट विक्रम शर्मा ने दोनों की कई तस्वीरों को भी कोर्ट में पेश किया। कहा कि पीड़ित ने फर्जी केस बनाकर युवा वकील को फंसाया है, जबकि दोनों के बीच सबकुछ सहमति से हुआ है, जोकि तस्वीरों में साफ दिखता है। जेएनएफ
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यातायात सुधार के पहलुओं
पर मांगी संक्षेप रिपोर्ट
जम्मू। श्रीनगर में यातायात नियंत्रण को लेकर जरूरी कदम उठाने के लिए अलग-गलग पहलुओं पर संक्षेप रिपोर्ट मांगी गई है। 15 से 25 साल पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाना, श्रीनगर और जम्मू में सीएनजी लगाना, अनाधिकृत ऑटो/सूमो/बस स्टैंड की पहचान करना और उन्हें हटाना, यात्री वाहनों में यात्रियों के लिए अपर्याप्त स्थान, पंथा चौक में डी-एस्केलेशन ट्रैफिक के लिए विशेषज्ञों के लिए सुझाव पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था। इसके अलावा श्रीनगर विकास प्राधिकरण द्वारा पंथा चौक पर क्षेत्रीय बस स्टैंड की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम, अत्यधिक महत्व की सड़क परियोजनाओं को पूरा करना, जिलावार जाम की स्थिति, वायु प्रदूषण और सड़कों पर गड्ढों को हटाना आदि को लेकर भी जवाब मांगा था। अब इन सब पर संक्षेप रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में बताया जाए कि क्या ये सब मुद्दे हल हो चुके हैं या फिर इनकी प्रक्रिया चल रही है। 22 फरवरी 2022 से पहले रिपोर्ट पेश करनी होगी। जेएनएफ
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यातायात सुधार के पहलुओं
पर मांगी संक्षेप रिपोर्ट
जम्मू। श्रीनगर में यातायात नियंत्रण को लेकर जरूरी कदम उठाने के लिए अलग-गलग पहलुओं पर संक्षेप रिपोर्ट मांगी गई है। 15 से 25 साल पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाना, श्रीनगर और जम्मू में सीएनजी लगाना, अनाधिकृत ऑटो/सूमो/बस स्टैंड की पहचान करना और उन्हें हटाना, यात्री वाहनों में यात्रियों के लिए अपर्याप्त स्थान, पंथा चौक में डी-एस्केलेशन ट्रैफिक के लिए विशेषज्ञों के लिए सुझाव पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था। इसके अलावा श्रीनगर विकास प्राधिकरण द्वारा पंथा चौक पर क्षेत्रीय बस स्टैंड की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम, अत्यधिक महत्व की सड़क परियोजनाओं को पूरा करना, जिलावार जाम की स्थिति, वायु प्रदूषण और सड़कों पर गड्ढों को हटाना आदि को लेकर भी जवाब मांगा था। अब इन सब पर संक्षेप रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में बताया जाए कि क्या ये सब मुद्दे हल हो चुके हैं या फिर इनकी प्रक्रिया चल रही है। 22 फरवरी 2022 से पहले रिपोर्ट पेश करनी होगी। जेएनएफ
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