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जम्मू-कश्मीर: केएएस अधिकारी और लेक्चरर को जमानत नहीं, सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए दबोचा था
Tue, 28 Feb 2023 02:23 AM IST
विमल शर्मा
जेएनएफ, जम्मू
जेएनएफ, जम्मू
Published by: विमल शर्मा
Updated Tue, 28 Feb 2023 02:23 AM IST
सार
आरोपियों ने सीबीआई की विशेष अदालत में जमानत अर्जी दायर की थी। 8 फरवरी को सीबीआई ने जेकेटीडीसी के चीफ अकाउंट अधिकारी सज्जाद अहमद और पालिटेक्निक कॉलेज जम्मू के लेक्चरर शौकत अली के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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अदालत।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
रिश्वत मामले में संलिप्त केएएस अधिकारी और लेक्चरर की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। आरोपियों ने सीबीआई की विशेष अदालत में जमानत अर्जी दायर की थी। 8 फरवरी को सीबीआई ने जेकेटीडीसी के चीफ अकाउंट अधिकारी सज्जाद अहमद और पालिटेक्निक कॉलेज जम्मू के लेक्चरर शौकत अली के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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इन दोनों पर 2.3 लाख रुपये की रिश्वत लेने का केस दर्ज हुआ था। पंकज वर्मा ने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। बताया कि यह लोग बिल क्लीयर करने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने इन लोगों को दबोचने का जाल बिछाया।
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पहले लेक्चरर शौकत को पकड़ा और इसके बाद अकाउंट अधिकारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा। सीबीआई विशेष जज आरके वातल ने कहा कि बेशक जमानत का मौलिक अधिकार है, लेकिन इसमें अपराध की गंभीरता को भी देखना होता है। इस मामले में अभी कुछ गवाहियां होनी हैं। लिहाजा अभी जमानत नहीं दी जा सकती।
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