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Jammu News: अपहरण और दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा

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jammu kashmir news
गांदरबल। गांदरबल के सत्र न्यायालय ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को दो सजाएं सुनाई हैं। आरोपी को धारा 363 आईपीसी के तहत 7 साल की सजा और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 20 साल की सजा दी है। साथ ही 25,000 और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 2019 का है। गांदरबल पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग के अपहरण की शिकायत अभिभावकों ने दर्ज करवाई थी।
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पुलिस स्टेशन गांदरबल में केस दर्ज किया गया। आरोपी की पहचान मोहम्मद सलीम टिपलू निवासी अनचेर सोउरा के रूप में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, प्रधान सत्र न्यायाधीश अब्दुल नसीर ने अपना फैसला सुनाया। आरोपी को धारा 363 आईपीसी के तहत 7 साल की सजा और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 20 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 25,000 और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह फैसला 13 फरवरी को सुनाया गया है। मामले की पैरवी पब्लिक प्रॉसिक्यूटर शफात अहमद ने की, जिन्होंने सरकार की ओर से आरोपी के खिलाफ मजबूत पक्ष पेश किया।
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