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सरकार ने कॉलेजों में फैकल्टी की गुणवत्ता व शिक्षा के स्तर से समझौता किया : हाईकोर्ट

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श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय और लद्दाख ने कहा कि सरकार ने सरकारी डिग्री कॉलेजों में फैकल्टी की गुणवत्ता और शिक्षा के स्तर दोनों से समझौता किया है।
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हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जम्मू और कश्मीर शिक्षा राजपत्रित कॉलेज सेवा भर्ती नियम 2008 के तहत सहायक प्रोफेसरों, लाइब्रेरियन और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों (पीटीआई) की स्पष्ट रिक्तियों के खिलाफ कोई नई अकादमिक व्यवस्था नहीं की जाएगी।
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संबंधित याचिकाओं के एक समूह का निपटारा करते हुए, न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय परिहार की खंडपीठ ने सरकार को एक महीने के भीतर एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया। साथ ही सभी ऐसी रिक्तियों को तत्काल जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग को चयन के लिए भेजने का निर्देश दिया।
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कोर्ट ने कहा, समिति यह भी जांच करेगी कि विभिन्न डिग्री कॉलेजों में शिक्षण संकाय, लाइब्रेरियन और पीटीआई के अतिरिक्त पदों को बनाने की आवश्यकता है या नहीं, ताकि वर्तमान और भविष्य की प्रवेश मांगों को पूरा किया जा सके, और ऐसे अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, जिन्हें केवल जम्मू और कश्मीर शिक्षा राजपत्रित कॉलेज सेवा भर्ती नियम 2008 के तहत लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा।
न्यायालय ने आदेश दिया कि उच्च-स्तरीय समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग और कानून विभाग के सचिव सदस्य होंगे। कोर्ट ने कहा, समिति दो महीने की अवधि के भीतर उन उम्मीदवारों की पहचान करने का कार्य शुरू करेगी, जिन्हें जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2010 शुरू होने से पहले स्पष्ट रिक्त पदों पर सहायक प्रोफेसर/लाइब्रेरियन/पीटीआई के रूप में नियुक्त किया गया था, जो उस तारीख को पद पर थे और जिन्होंने सात साल या उससे अधिक समय तक निरंतर सेवा दी है।
ऐसे उम्मीदवार जो समिति द्वारा 2010 के अधिनियम शुरू होने से पहले रिक्त पदों पर नियुक्त पाए जाते हैं और जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें इसके बाद एक महीने के भीतर 2010 के अधिनियम के तहत नियमितीकरण के लिए विचार किया जाएगा।

न्यायालय ने कहा कि जो लोग अधिनियम शुरू होने से पहले या बाद में सात साल की निरंतर सेवा पूरी करते हैं, उन्हें तदनुसार नियमित किया जाएगा। जिन्होंने 2010 के अधिनियम शुरू होने से पहले सात साल की सेवा पूरी की, उन्हें अधिनियम शुरू होने की तारीख से नियमित किया जाएगा, जबकि जिन्होंने इसके बाद सात साल की सेवा पूरी की, उन्हें उस तारीख से नियमित किया जाएगा।
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