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Jammu News: रक्षक से विश्वासघाती बने पूर्व एसएचओ को आजीवन कारावास

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श्रीनगर। एक ऐतिहासिक फैसले में जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक पूर्व पुलिस अधिकारी को मई 2003 में कुपवाड़ा में हुए एक घातक फिदायीन (आत्मघाती) हमले में उसकी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस हमले में दो सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे।
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न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय परिहार की खंडपीठ ने राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए सत्र न्यायालय कुपवाड़ा की तरफ से 2011 में दिए गए बरी करने के फैसले को पलट दिया और कहा कि सोगाम पुलिस स्टेशन के पूर्व एसएचओ, गुलाम रसूल वानी ने कुपवाड़ा शहर के मध्य में आतंक फैलाने के लिए एक पाकिस्तानी आतंकवादी के साथ मिलकर साजिश रची थी।
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मामले की पृष्ठभूमि यह है कि 12 मई, 2003 की सुबह कुपवाड़ा में उस समय दहशत फैल गई जब चोरी की पुलिस वर्दी पहने एक अकेले बंदूकधारी ने भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के पास अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादी, जिसकी पहचान पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ के जैश-ए-मोहम्मद के एक फिदायीन मोहम्मद इब्राहिम उर्फ खलील-उल्लाह के रूप में हुई। उसने सीआरपीएफ के दो जवानों 113 बटालियन के कांस्टेबल बी. प्रसाद और कांस्टेबल बी. रमैया की हत्या कर दी और पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों सहित छह अन्य को घायल कर दिया।
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आखिरकार आतंकवादी को मार गिराया गया, लेकिन इससे पहले उसने कई लोगों को हताहत किया और अराजकता फैलाई। बाद में की गई तलाशी में मारे गए हमलावर के पास से एक एके-56 राइफल, छह मैगजीन, 43 राउंड और चार हथगोले बरामद किए गए।

जांच में पता चला कि आतंकवादी ने अकेले यह काम नहीं किया था। साक्ष्यों से पता चला कि फिदायीन को तत्कालीन एसएचओ गुलाम रसूल वानी और उसके मुंशी अब्दुल अहद राथर ने मदद की थी।

आतंकवादी को अन्य पुलिसकर्मियों से लालपोरा स्थित विशेष अभियान समूह (एसओजी) के सदस्य के रूप में मिलवाया गया था, जो एसएचओ द्वारा उसकी असली पहचान छिपाने के लिए इस्तेमाल की गई एक चाल थी।

वर्ष 2011 में, कुपवाड़ा के सत्र न्यायाधीश ने वानी और उसके मुंशी दोनों को गवाहों के बयानों में विरोधाभासों का हवाला देते हुए बरी कर दिया कि आतंकवादी ने पुलिस या सेना की वर्दी पहनी थी। निचली अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष साजिश को निर्णायक रूप से स्थापित करने में विफल रहा।

हालांकि, राज्य ने 2011 में अपील दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि निचली अदालत ने निर्णायक सबूतों को नजरअंदाज कर दिया था। लंबी सुनवाई के बाद, उच्च न्यायालय ने 30 जुलाई, 2025 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और 30 अगस्त, 2025 को अपना फैसला सुनाया।

डिवीजन बेंच ने अभियोजन पक्ष के गवाहों कांस्टेबल अयाज अहमद, कांस्टेबल रियाज अहमद और अली मोहम्मद मीर (सरकारी ड्राइवर) की गवाही का बारीकी से विश्लेषण किया, जिनमें से सभी ने लगातार कहा कि वानी ने जानबूझकर आतंकवादी को सोगाम से कुपवाड़ा तक पहुंचाया।

बेंच ने यह भी नोट किया कि उस समय छुट्टी पर गए कांस्टेबल सुमंदर खान की वर्दी चोरी हो गई थी, और बाद में वही वर्दी मारे गए आतंकवादी से बरामद हुई। अदालत ने कहा कि इससे अभियोजन पक्ष के इस दावे की पुष्टि होती है कि आतंकवादी ने एसएचओ की मदद से पुलिस की वर्दी पहनी थी।

निचली अदालत के तर्क को खारिज करते हुए, न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि वर्दी के प्रकार के बारे में मामूली विरोधाभास साजिश के भारी सबूतों को ढक नहीं सकते। पीठ ने कहा, प्रतिवादी सुरक्षाकर्मियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए कर्तव्यबद्ध था, लेकिन इसके बजाय वह जानबूझकर आतंकवादी को उत्पात मचाने की अनुमति देकर उनका उत्पीड़क बन गया।


वानी को आपराधिक षड्यंत्र और हत्या का दोषी ठहराते हुए, खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि वह आतंकवादी द्वारा की गई हत्याओं के लिए समान रूप से ज़िम्मेदार था। हालांकि, अदालत को सह-आरोपी अब्दुल अहद राथर (मुंशी) के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला और उसे बरी कर दिया गया। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने वानी को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, और उसे सजा भुगतने के लिए निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
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