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Jammu News: कुलगाम में हिट एंड रन केस का नाबालिग आरोपी पकड़ा, वाहन जब्त
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कुलगाम। हिट एंड रन केस में फरार नाबालिग आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार कुलगाम में ग्रिड स्टेशन के पास निपोरा में पैदल जा रही एक महिला ज़ेबा बानो पत्नी हसन शेख निवासी ज़ैनपोरा, शोपियां को एक अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हो गया था। गंभीर रूप से घायल जेबा की स्किम्स अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। 24 अगस्त को हुई घटना का काजीगुंड पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर खुलासे के लिए आईसी पीपी मीरबाजार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी।
जांच टीम ने रविवार को घटना में शामिल वाहन के साथ ही उसे चला रहेे नाबालिग चालक को भी खोज निकाला। पता चला कि नाबालिग होने के बावजूद बिना लाइसेंस के आरोपी लड़का वाहन चला रहा था। हादसा करने के बाद अपने पिता ज़हूर अहमद शाह निवासी पीरखू अनंतनाग के साथ मिलकर उसने वाहन को छिपाने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। जांच के दौरान टूटे हुए साइड मिरर और क्षतिग्रस्त फेंडर बरामद किए गए जिसे जांच को गुमराह करने के लिए बदल दिया गया था।
सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयानों और तकनीकी जांच की मदद से मामले का खुलासा कर दिया गया। बीएनएस और एमवी एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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जानकारी के अनुसार कुलगाम में ग्रिड स्टेशन के पास निपोरा में पैदल जा रही एक महिला ज़ेबा बानो पत्नी हसन शेख निवासी ज़ैनपोरा, शोपियां को एक अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हो गया था। गंभीर रूप से घायल जेबा की स्किम्स अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। 24 अगस्त को हुई घटना का काजीगुंड पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर खुलासे के लिए आईसी पीपी मीरबाजार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी।
जांच टीम ने रविवार को घटना में शामिल वाहन के साथ ही उसे चला रहेे नाबालिग चालक को भी खोज निकाला। पता चला कि नाबालिग होने के बावजूद बिना लाइसेंस के आरोपी लड़का वाहन चला रहा था। हादसा करने के बाद अपने पिता ज़हूर अहमद शाह निवासी पीरखू अनंतनाग के साथ मिलकर उसने वाहन को छिपाने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। जांच के दौरान टूटे हुए साइड मिरर और क्षतिग्रस्त फेंडर बरामद किए गए जिसे जांच को गुमराह करने के लिए बदल दिया गया था।
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सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयानों और तकनीकी जांच की मदद से मामले का खुलासा कर दिया गया। बीएनएस और एमवी एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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