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Jammu News: गांदरबल में पॉक्सो और एनडीपीएस मामलों में चार को सजा
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श्रीनगर। पुलिस स्टेशन कंगन (गांदरबल) में दर्ज पॉक्सो और एनडीपीएस मामलों में शामिल चार आरोपियों को तीन अलग-अलग मामलों में दोषी साबित किया गया है। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि एक मामले में आरोपी मोहम्मद सलीम टपलू निवासी आंचार सोवरा (वर्त्तमान में सैदपोरा, ईदगाह की रिहाइश) के खिलाफ एक नाबालिग के खिलाफ आरपीसी की धारा 363 और पॉक्सो की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने दोनों अपराधों के लिए आरोपी को दोषी ठहराया, जिसमें अपहरण के लिए सात साल की अवधि के कठोर कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
दूसरे मामले में आमिर अशरफ जरगर निवासी वारीपोरा सफापोरा (गांदरबल) को अदालत ने अपहरण के लिए सात साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
तीसरे मामले में गांदरबल पुलिस ने एनडीपीएस के तहत दर्ज मामले में दो आरोपियों साहिल अहमद खान और रिजवान अहमद खान निवासी खान मोहल्ला पत्ति शालबुग गांदरबल को सजा दिलवाई है। अदालत ने दोनों आरोपियों को छह माह की कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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दूसरे मामले में आमिर अशरफ जरगर निवासी वारीपोरा सफापोरा (गांदरबल) को अदालत ने अपहरण के लिए सात साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
तीसरे मामले में गांदरबल पुलिस ने एनडीपीएस के तहत दर्ज मामले में दो आरोपियों साहिल अहमद खान और रिजवान अहमद खान निवासी खान मोहल्ला पत्ति शालबुग गांदरबल को सजा दिलवाई है। अदालत ने दोनों आरोपियों को छह माह की कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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