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Jammu News: चिकित्सकीय जांच की मांग खारिज, अदालत ने कहा-जेल में मिल रहा समुचित इलाज
Mon, 01 Jun 2026 02:12 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Mon, 01 Jun 2026 02:12 AM IST
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अंबफला जेल में बंद आरोपी की विशेष चिकित्सकीय जांच की याचिका पर अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। अंबफला जेल में बंद आरोपी की विशेष चिकित्सकीय जांच एवं उपचार संबंधी याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा अरविंद शर्मा की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने माना कि आरोपी को जेल प्रशासन की ओर से आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और फिलहाल किसी अतिरिक्त न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
पुलवामा निवासी जहूर अहमद शाह ने अदालत में आवेदन देकर विस्तृत चिकित्सकीय जांच और उपचार की मांग की थी। इस पर अदालत ने जिला जेल जम्मू के अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 18 मई को जेल ओपीडी में उसकी जांच की गई, जहां उसने कमर दर्द की शिकायत की। उसे आवश्यक दवाएं दी गई तथा ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ से परामर्श की व्यवस्था भी की गई है।
अदालत ने रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कहा कि आरोपी को नियमानुसार चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं। इसलिए अतिरिक्त राहत की आवश्यकता नहीं बनती। अदालत ने याचिका खारिज कर इसे मुख्य चालान का हिस्सा बनाने के निर्देश दिए।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। अंबफला जेल में बंद आरोपी की विशेष चिकित्सकीय जांच एवं उपचार संबंधी याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा अरविंद शर्मा की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने माना कि आरोपी को जेल प्रशासन की ओर से आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और फिलहाल किसी अतिरिक्त न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
पुलवामा निवासी जहूर अहमद शाह ने अदालत में आवेदन देकर विस्तृत चिकित्सकीय जांच और उपचार की मांग की थी। इस पर अदालत ने जिला जेल जम्मू के अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 18 मई को जेल ओपीडी में उसकी जांच की गई, जहां उसने कमर दर्द की शिकायत की। उसे आवश्यक दवाएं दी गई तथा ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ से परामर्श की व्यवस्था भी की गई है।
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अदालत ने रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कहा कि आरोपी को नियमानुसार चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं। इसलिए अतिरिक्त राहत की आवश्यकता नहीं बनती। अदालत ने याचिका खारिज कर इसे मुख्य चालान का हिस्सा बनाने के निर्देश दिए।
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