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Jammu News: सड़क हादसे में मृतक के आश्रितों को 60 लाख से अधिक मुआवजा

Mon, 11 May 2026 01:57 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Updated Mon, 11 May 2026 01:57 AM IST
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jammu Kashmir news
अदालत से
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बीमा कंपनी को 30 दिन में भुगतान के निर्देश



संवाद न्यूज एजेंसी


सांबा। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) सांबा ने सड़क दुर्घटना मामले में मृतक के परिजन को 60,07,257 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने यह राशि 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने के निर्देश दिए हैं।



मृतक की पत्नी मनजीत कौर व अन्य आश्रितों ने इसके लिए दायर की थी। रिकॉर्ड के अनुसार मृतक की मौत सड़क हादसे में हुई थी और उसके परिवार में पत्नी, माता व दो बच्चे आश्रित हैं।
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अदालत ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मृतक की आय का आकलन करते हुए भविष्यगत आय वृद्धि भी जोड़ी। आश्रितों की संख्या को देखते हुए व्यक्तिगत खर्च घटाकर वार्षिक निर्भरता तय की गई और संबंधित गुणांक लागू कर मुआवजा निर्धारित किया गया। निर्णय में उपचार व्यय, कंसोर्टियम, अंतिम संस्कार व संपत्ति हानि जैसे मद भी शामिल किए गए हैं। कुल मुआवजा 60,07,257 रुपये निर्धारित किया गया। अदालत ने निर्देश दिया कि बीमा कंपनी निर्धारित अवधि के भीतर राशि का भुगतान करे। साथ ही नाबालिग आश्रितों के हिस्से को फिक्स्ड डिपॉजिट में सुरक्षित रखने को कहा गया है।
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