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Jammu News: कोकीन बरामदगी मामले में आरोपी की जमानत खारिज
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सांबा। नकली नोट जमा करने के मामले से शुरू हुई जांच में नशे के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने के मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायालय सांबा ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामले में वाणिज्यिक मात्रा में नशीले पदार्थ की बरामदगी हुई है, ऐसे में एनडीपीएस एक्ट की सख्त धाराएं लागू होती हैं।
अभियोजन के अनुसार, 3 फरवरी 2026 को पंजाब नेशनल बैंक बाड़ी ब्राह्मणा के शाखा प्रबंधक ने पुलिस को शिकायत दी थी कि एक व्यक्ति ने कैश डिपॉजिट मशीन में नकली नोट जमा करने की कोशिश की। जांच के दौरान आरोपी दिल मोहम्मद निवासी गंग्याल जम्मू से पूछताछ की गई।
पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह लंबे समय से अपने साथियों संदीप खजूरिया और वजीर मोहम्मद के साथ मिलकर कोकीन और हेरोइन की तस्करी में लिप्त है। उसके निशानदेही पर जिंदल कोकोआ फैक्ट्री के गैराज में बने एक लॉकर से दो पैकेट बरामद किए गए, जिनमें करीब 815.2 ग्राम और 1122.6 ग्राम कोकीन जैसी सामग्री मिली।
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इसके अलावा पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपी के दोनों साथियों को भी पकड़ा, जिनके पास से 20.67 ग्राम और 14.90 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के बैंक खातों में छह माह के भीतर 16 लाख रुपये से अधिक की रकम जमा हुई, जो उसकी आय के अनुपात में संदिग्ध पाई गई।
बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि बरामदगी आरोपी के व्यक्तिगत कब्जे से नहीं हुई और लॉकर पर उसका विशेष अधिकार साबित नहीं किया गया। वहीं अभियोजन ने तर्क दिया कि आरोपी के खुलासे पर भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ है जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत जमानत नहीं दी जा सकती। मामले की जांच अभी जारी है, इसलिए इस चरण पर जमानत याचिका निराधार पाई गई और खारिज कर दी गई।
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अभियोजन के अनुसार, 3 फरवरी 2026 को पंजाब नेशनल बैंक बाड़ी ब्राह्मणा के शाखा प्रबंधक ने पुलिस को शिकायत दी थी कि एक व्यक्ति ने कैश डिपॉजिट मशीन में नकली नोट जमा करने की कोशिश की। जांच के दौरान आरोपी दिल मोहम्मद निवासी गंग्याल जम्मू से पूछताछ की गई।
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पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह लंबे समय से अपने साथियों संदीप खजूरिया और वजीर मोहम्मद के साथ मिलकर कोकीन और हेरोइन की तस्करी में लिप्त है। उसके निशानदेही पर जिंदल कोकोआ फैक्ट्री के गैराज में बने एक लॉकर से दो पैकेट बरामद किए गए, जिनमें करीब 815.2 ग्राम और 1122.6 ग्राम कोकीन जैसी सामग्री मिली।
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इसके अलावा पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपी के दोनों साथियों को भी पकड़ा, जिनके पास से 20.67 ग्राम और 14.90 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के बैंक खातों में छह माह के भीतर 16 लाख रुपये से अधिक की रकम जमा हुई, जो उसकी आय के अनुपात में संदिग्ध पाई गई।
बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि बरामदगी आरोपी के व्यक्तिगत कब्जे से नहीं हुई और लॉकर पर उसका विशेष अधिकार साबित नहीं किया गया। वहीं अभियोजन ने तर्क दिया कि आरोपी के खुलासे पर भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ है जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत जमानत नहीं दी जा सकती। मामले की जांच अभी जारी है, इसलिए इस चरण पर जमानत याचिका निराधार पाई गई और खारिज कर दी गई।