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Jammu News: नशा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा अरविंद शर्मा की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में आरोपी मुदस्सिर अहमद मागरे की जमानत याचिका खारिज कर दी। अनंतनाग का चोगाम निवासी आरोपी फिलहाल जिला जेल जम्मू में बंद है। आरोपी ने अदालत में जमानत के लिए आवेदन दायर कर रिहाई की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को त्वरित सुनवाई का अधिकार है और मामले की सुनवाई लंबित होने के कारण उसे जमानत दी जानी चाहिए। वहीं अभियोजन पक्ष ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के निजी वाहन से व्यावसायिक मात्रा में चरस बरामद हुई थी। इस कारण एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत पर स्पष्ट प्रतिबंध लागू होता है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बरामदगी निजी वाहन से हुई है, जिससे आरोपी के कब्जे और जानकारी को लेकर वैधानिक धारणा लागू होती है। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि मामले में मई 2024 में आरोप तय किए गए थे और अब तक 10 में से 4 महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं।
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अदालत ने माना कि ट्रायल को अभी दो वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं और लगभग आधे गवाहों की गवाही हो चुकी है। ऐसे में जमानत याचिका को समय से पहले मानते हुए अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
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सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को त्वरित सुनवाई का अधिकार है और मामले की सुनवाई लंबित होने के कारण उसे जमानत दी जानी चाहिए। वहीं अभियोजन पक्ष ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के निजी वाहन से व्यावसायिक मात्रा में चरस बरामद हुई थी। इस कारण एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत पर स्पष्ट प्रतिबंध लागू होता है।
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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बरामदगी निजी वाहन से हुई है, जिससे आरोपी के कब्जे और जानकारी को लेकर वैधानिक धारणा लागू होती है। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि मामले में मई 2024 में आरोप तय किए गए थे और अब तक 10 में से 4 महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं।
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अदालत ने माना कि ट्रायल को अभी दो वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं और लगभग आधे गवाहों की गवाही हो चुकी है। ऐसे में जमानत याचिका को समय से पहले मानते हुए अदालत ने इसे खारिज कर दिया।