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Jammu News: दिल्ली-कटड़ा एक्सप्रेस हाईवे निर्माण कार्य के दौरान मृत श्रमिक के परिजन को मिला 16.14 लाख रुपये मुआवजा
Thu, 12 Feb 2026 01:50 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Thu, 12 Feb 2026 01:50 AM IST
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डीसी ने कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत राशि चेक प्रदान किया
सांबा। विजयपुर में निर्माण कार्य के दौरान हुए हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिक के परिजन को जिला प्रशासन ने 16.14 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की है। डीसी आयुषी सूदन ने कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह राशि मृतक के परिजनों को सौंपी।
मृतक सबिन कुमार बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले थे जो एमसीसीएस कंपनी में निर्माण मजदूर के तौर पर कार्यरत थे। एमसीसीएस, विश्वसमुंद्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की सब-कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है जो नई दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा हाईवे परियोजना के निर्माण कार्य में लगी हुई है। सहायक श्रम आयुक्त हमनी जेरथ ने बताया कि पिछले वर्ष बरसात के दौरान एम्स के पास देवक पुल की भूमि धंसने की घटना में सबिन कुमार की मौत हो गई थी।
घटना के बाद सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय सांबा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सब-कॉन्ट्रैक्टर को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अनुपालन में 16,14,600 रुपये की राशि जमा करवाई गई जिसे मृतक के भाई को परिवार की मदद के लिए सौंप दिया गया। जिला प्रशासन के अनुसार कार्यस्थल पर हादसों की स्थिति में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और वैधानिक मुआवजे का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है।
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सांबा। विजयपुर में निर्माण कार्य के दौरान हुए हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिक के परिजन को जिला प्रशासन ने 16.14 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की है। डीसी आयुषी सूदन ने कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह राशि मृतक के परिजनों को सौंपी।
मृतक सबिन कुमार बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले थे जो एमसीसीएस कंपनी में निर्माण मजदूर के तौर पर कार्यरत थे। एमसीसीएस, विश्वसमुंद्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की सब-कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है जो नई दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा हाईवे परियोजना के निर्माण कार्य में लगी हुई है। सहायक श्रम आयुक्त हमनी जेरथ ने बताया कि पिछले वर्ष बरसात के दौरान एम्स के पास देवक पुल की भूमि धंसने की घटना में सबिन कुमार की मौत हो गई थी।
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घटना के बाद सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय सांबा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सब-कॉन्ट्रैक्टर को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अनुपालन में 16,14,600 रुपये की राशि जमा करवाई गई जिसे मृतक के भाई को परिवार की मदद के लिए सौंप दिया गया। जिला प्रशासन के अनुसार कार्यस्थल पर हादसों की स्थिति में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और वैधानिक मुआवजे का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है।
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