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Jammu News: नशा तस्करी मामले में आरोपी को सशर्त जमानत
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सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस मामले में एक आरोपी को सशर्त अग्रिम जमानत दी है। आदेश के अनुसार आरोपी को अग्रिम जमानत के लिए 50 हजार रुपये राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने का आदेश दिया है।
पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार गत माह 17 जून को पुलिस ने रामगढ़ क्षेत्र में स्थापित नाके पर गुड़ा जट्टां मार्ग पर पैदल जा रहे एक व्यक्ति को रोका। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 1 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान अमरीश कुमार निवासी खगड़िया बिहार के रूप में की गई, जो मौजूदा समय में बाड़ी ब्राह्मणा इलाके में रह रहा था।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रामगढ़ थाने में मामला दर्ज कर मामला कोर्ट के समक्ष लाया। सुनवाई और दलीलों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी को 50 हजार रुपये राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने पर सशर्त अग्रिम जमानत का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को कोर्ट सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने और किसी भी तरीके से मामले के साक्ष्यों के साथ छेडख़ानी और गवाहों को प्रभावित न करने का आदेश सुनाया है।
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पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार गत माह 17 जून को पुलिस ने रामगढ़ क्षेत्र में स्थापित नाके पर गुड़ा जट्टां मार्ग पर पैदल जा रहे एक व्यक्ति को रोका। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 1 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान अमरीश कुमार निवासी खगड़िया बिहार के रूप में की गई, जो मौजूदा समय में बाड़ी ब्राह्मणा इलाके में रह रहा था।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रामगढ़ थाने में मामला दर्ज कर मामला कोर्ट के समक्ष लाया। सुनवाई और दलीलों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी को 50 हजार रुपये राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने पर सशर्त अग्रिम जमानत का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को कोर्ट सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने और किसी भी तरीके से मामले के साक्ष्यों के साथ छेडख़ानी और गवाहों को प्रभावित न करने का आदेश सुनाया है।
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