फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   jammu kashmir news

Jammu News: एनडीपीएस मामले में फरार आरोपी को कोर्ट ने अपराधी घोषित किया

विज्ञापन
jammu kashmir news
विज्ञापन

सांबा। एनडीपीएस मामले में फरार चल रहे आरोपी को प्रधान सत्र न्यायालय ने अपराधी घोषित करार देते हुए 30 दिनों के भीतर कोर्ट या पुलिस के समक्ष सरेंडर करने का आदेश दिया है। सरेंडर न करने पर आरोपी की चल अचल संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई का आदेश भी सुनाया है। मामला वर्ष 2018 को सांबा जिला के घगवाल थाने में दर्ज हुआ था। इसमें आरोपी मस्कीन अली निवासी रख बरोटियां विजयपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। चालान कोर्ट के समक्ष दायर किया गया। हालांकि आरोपी फरार है और गिरफ्तारी से बच रहा है।

26 दिसंबर 2022 को न्यायालय ने 512 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया, लेकिन आरोपी जानबूझकर कानूनी कार्रवाई से बचता रहा और कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस याचिका पर आरोपी को अपराधी घोषित करते हुए आदेश दिया कि यदि अभियुक्त 30 दिन की अवधि में न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो धारा 84 सीआरपीसी के अंतर्गत अभियुक्त की चल-अचल संपत्ति की कुर्की की जाए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोर्ट नोटिस को आरोपी के घर के मुख्य द्वार और सार्वजनिक स्थानों पर लगवाया जाए। साथ ही नियमानुसार मुनादी भी कराई जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed