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जम्मू-कश्मीर: राष्ट्रगान के अनादर मामले में लेक्चरर पर दर्ज एफआईआर रद्द

Sat, 10 Jul 2021 10:50 AM IST
प्रशांत कुमार जेएनएफ, जम्मू
जेएनएफ, जम्मू Published by: प्रशांत कुमार Updated Sat, 10 Jul 2021 10:50 AM IST
सार

जज ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कहा कि उन्हें नहीं लगता कि लेक्चरर ने राष्ट्रगान का अनादर किया है। लिहाजा दर्ज एफआईआर को रद्द किया जा रहा है।

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jammu kashmir news FIR against lecturer canceled for disrespecting national anthem
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जम्मू में बनी डिग्री कॉलेज के लेक्चरर तौसीफ अहमद पर राष्ट्रगान के अपमान पर दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस संजीव कुमार ने तौसीफ की याचिका पर सुनवाई की। कहा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को धारा 156(3) के तहत जांच करने का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं। 

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आरोप है कि तौसीफ ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान को लेकर इसका सम्मान नहीं किया। जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि वर्तमान मामले में यह देखा गया है कि बनी के एसडीएम को कॉलेज के छात्रों ने शिकायत की। इसमें सर्जिकल स्ट्राइक समारोह की शुरुआत में गायन के दौरान याचिकाकर्ता के आचरण का वर्णन किया गया था, कॉलेज ने जांच में पाया कि याचिकाकर्ता ने अपने आचरण से राष्ट्रगान का अनादर किया और इसे लेकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।

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34 लाख के फ्रॉड में बुजुर्ग महिला की जमानत अर्जी खारिज

जम्मू के सिटी जज मंजीत राय ने एक 65 साल की महिला की फ्रॉड मामले में जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। दलजीत कौर पर 35 लाख के फ्राड का केस है और साइबर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया हुआ है। आरोप है कि महिला ने शिकायकर्ता इंद्रपाल सिंह को कनाडा पेंशन यूनिट के नाम पर 35 लाख का चूना लगाया। 36 ट्रांजेक्शन से यह पैसे लिए गए। जज ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि जिस तरह से सबूत के साथ छेड़छाड़ की गई है। ऐसे मे जमानत देना उचित नहीं है। लिहाजा जमानत अर्जी खारिज की जा रही है।
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