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नेशनल गैरेज की संपत्ति होगी अटैच
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जम्मू। मुख्य न्यायिक न्यायाधीश जम्मू अमरजीत सिंह लंगेह ने उपायुक्त जम्मू को नेशनल गैरेज की संपत्ति को अटैच करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के दो साल बाद भी कर्मचारियों को लंबित वेतन और बोनस का लाभ नहीं मिल पाया है।
गंग्याल में गैरेज को मेसर्स सीएल गुलाटी एंड संस लिमिटेड का व्यापारिक नाम चलाया जा रहा है। कंपनी में सीके गुलाटी, संदीप गुलाटी और शैलेंद्र गुलाटी नाम के तीन निदेशक हैं। कंपनी का दायित्व एकल निदेशक पर लागू नहीं किया गया है। इसमे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की देनदारी उसके किसी एक निदेशक यानी प्रतिवादी संख्या पर तय नहीं की जा सकती है। लाभार्थी वास्तव में नेशनल गैराज के कर्मचारी थे।
बता दें, सहायक श्रम आयुक्त जम्मू द्वारा लंबित वेतन, बोनस और छंटनी पर फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पारित किया। दो साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अधिनियम के तहत पारित किए गए निष्पादन के तहत पुरस्कार अभी तक नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में अब उपायुक्त को गैरेज को अटैच करने के निर्देश दिए हैं।
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गंग्याल में गैरेज को मेसर्स सीएल गुलाटी एंड संस लिमिटेड का व्यापारिक नाम चलाया जा रहा है। कंपनी में सीके गुलाटी, संदीप गुलाटी और शैलेंद्र गुलाटी नाम के तीन निदेशक हैं। कंपनी का दायित्व एकल निदेशक पर लागू नहीं किया गया है। इसमे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की देनदारी उसके किसी एक निदेशक यानी प्रतिवादी संख्या पर तय नहीं की जा सकती है। लाभार्थी वास्तव में नेशनल गैराज के कर्मचारी थे।
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बता दें, सहायक श्रम आयुक्त जम्मू द्वारा लंबित वेतन, बोनस और छंटनी पर फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पारित किया। दो साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अधिनियम के तहत पारित किए गए निष्पादन के तहत पुरस्कार अभी तक नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में अब उपायुक्त को गैरेज को अटैच करने के निर्देश दिए हैं।
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