J&K: गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर यूएपीए के तहत लगाया पांच साल का प्रतिबंध
गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तरह पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया है।
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गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तरह पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया है। घाटी में इसका नेतृत्व अहमद खान कर रहा था। मंत्रालय ने कहा कि जेकेएनएफ की गैरकानूनी गतिविधियां देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है।
Ministry of Home Affairs declared Jammu Kashmir National Front (JKNF) as an ‘unlawful association’ with immediate effect under Unlawful Activities (Prevention) Act for a period of five years. pic.twitter.com/oqyftUszex
— ANI (@ANI) March 12, 2024विज्ञापन
जेकेएनएफ के सदस्य अलगाववाद को पोषित करने और आतंकवादियों को सहायता प्रदान करने में शामिल रहा है। साथ ही भारत विरोधी गतिविधि को समर्थन देता रहा है।