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जम्मू कश्मीर: बिना हेलमेट वाहन चलाने पर तीन माह के लिए निलंबित होगा लाइसेंस, चालान भी कटेगा
Mon, 11 Apr 2022 12:15 PM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Mon, 11 Apr 2022 12:15 PM IST
सार
जम्मू में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होगा। साथ ही एक हजार रुपये का चालान भी कटेगा। पिछली सीट पर बिना हेलमेट की सवारी बैठाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।
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- फोटो : istock
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विस्तार
जम्मू में अब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों की खैर नहीं है। एक हजार रुपये का चालान कटने के साथ ही तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होगा। इसके साथ ही पिछली सीट पर बिना हेलमेट के यात्रा करने वाले भी नपेंगे। इसके लिए पांच सौ रुपये जुर्माना होगा। वहीं, दूसरी बार दोपहिया वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर 15 सौ रुपये अदा करने पड़ेंगे। यह फरमान यातायात पुलिस ने जारी किया है।
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जानकारी के अनुसार यातायात पुलिस मुख्यालय की ओर से आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि बिना हेलमेट के चालक का एक हजार रुपये का चालान कटेगा और साथ ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित होगा।
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पिछली सीट पर बिना हेलमेट की सवारी बैठाने पर 500 रुपये जुर्माना
पिछली सीट पर बिना हेलमेट की सवारी बैठाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। यदि वह दूसरी बार बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है तो यह जुर्माना 500 की जगह 1500 रुपये लगेगा। यातायात पुलिस का कहना है कि दोपहिया वाहन चालकों को चाहिए कि वह वाहन चलाते समय सुरक्षित रहें और अपने साथ वाले को भी सुरक्षित रखें। चालक बड़े जुर्माने को चुकाने से बचें। सिर्फ बचत ही नहीं करें, बल्कि अपनी जान को भी सुरक्षित रखें।
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रोज कटते हैं औसत पांच हजार से ज्यादा चालान
जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में रोजाना हेलमेट नहीं पहनने पर औसतन चार से पांच हजार चालान कटते हैं। यही नहीं, दोपहिया वाहन की पिछली सीट पर हेलमेट न पहनना तो आम है। यातायात पुलिस ने पिछले पांच माह से लगातार पिछली सीट पर बैठने वाले को हेलमेट पहनने के लिए और इस पर लगने वाले जुर्माने के संदर्भ में जागरूक किया है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है।