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जम्मू-कश्मीर: हाईकोर्ट ने रद्द की जिला अदालतों में खाली पदों की भर्ती
Wed, 01 Jan 2020 07:03 PM IST
Pranjal Dixit
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: Pranjal Dixit
Updated Wed, 01 Jan 2020 07:03 PM IST
सार
- फिलहाल नई तिथि का एलान नहीं, जल्द जारी होगी नई अधिसूचना
- सरकार के समीक्षा करने की बात कहने के बाद लिया गया फैसला
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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
- फोटो : फाइल, अमर उजाला
विस्तार
बाहरियों के लिए नौकरी के द्वार खोले जाने से उठे बवाल के एक सप्ताह के भीतर ही हाईकोर्ट ने भर्ती के लिए जारी अधिसूचना को निरस्त कर दिया। फिलहाल भर्ती की नई तिथि का एलान नहीं किया गया है।
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हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय से बताया गया कि जल्द ही इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बवाल को देखते हुए उप राज्यपाल प्रशासन ने मंगलवार को कहा था कि बाहरियों को नौकरी देने के मामले की समीक्षा की जा रही है। माना जा रहा है कि इसी के बाद अधिसूचना रद्द करने का फैसला किया गया।
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हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार संजय धर की ओर से मंगलवार शाम को आदेश जारी कर कहा गया कि सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि 26 दिसंबर के विज्ञापन नोटिस को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। इसमें जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में गैर राजपत्रित श्रेणी में अलग-अलग पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे।
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रजिस्ट्रार की ओर से जारी विज्ञापन में 31 जनवरी तक आवेदन देने को कहा गया था। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख से बाहर के आवेदनकर्ताओं को रजिस्ट्रार कार्यालय तथा अन्य जिलों के अभ्यर्थियों को संबंधित जिला न्यायालयों में फार्म जमा करने को कहा गया था।
ज्ञात हो कि जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की ओर से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की जिला अदालतों में 33 गैर राजपत्रित पदों को भरने के लिए जारी विज्ञापन अधिसूचना का विपक्षी दलों तथा युवा संगठनों ने जोरदार विरोध किया था।