जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, राज्य में बंद रहेंगे सभी धार्मिक स्थल
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कल से लागू हो रहे नए लॉकडाउन के निशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक अगले आदेश तक राज्य में सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। बिना इजाजत के कोई भी राज्य की सीमा से बाहर नहीं जा सकेगा।
J&K Government issues guidelines on lockdown measures with effect from tomorrow - religious places/places of worship in the UT to remain closed for public till further orders. No inter-province or inter-State/UT movement of individuals allowed without obtaining permission. pic.twitter.com/IIvPf9HUUx
— ANI (@ANI) June 7, 2020विज्ञापन
जम्मू का डोडा-किश्तवाड़ ग्रीन, रामबन रेड और बाकी नौ जिले ऑरेंज जोन
जम्मू-कश्मीर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर संभाग में नए सिरे से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन जिलों का वर्गीकरण किया गया है। रविवार को आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी के चेयमरैन एवं मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने संबंधित अधिकारियों से विस्तृत समीक्षा के बाद जिलों के नए वर्गीकरण को मंजूरी दे दी।
जम्मू संभाग का रामबन जिला रेड जोन में रखा गया है। ऑरेंज जोन में जम्मू जिला सहित नौ जिलों को रखा गया है। इनमें कठुआ, सांबा, बांदीपोरा, गांदरबल, रियासी, उधमपुर, पुंछ और राजोरी जिले शामिल हैं।
ग्रीन जोन में केवल डोडा और किश्तवाड़ ही हैं। कश्मीर संभाग के 10 में से केवल दो जिलों गांदरबल और बांदीपोरा को छोड़कर बाकी सभी को रेड जोन में ही रखा गया है। राज्य कार्यकारी कमेटी के नए वर्गीकरण के अनुसार ही जिलों में गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के प्रवेशद्वार लखनपुर के हाईवे के साथ लगते 500 मीटर के क्षेत्र को बफर जोन की श्रेणी में रखा गया है।
मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के वित्त आयुक्त, दोनों संभागों के मंडलायुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों से हालात की समीक्षा के बाद वर्गीकरण को अंतिम रूप दिया है।